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Allahabad High Court :  कोरांव नगर पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर रोक

Sat, 01 Oct 2022 08:32 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 01 Oct 2022 08:32 PM IST
सार

याची का कहना था कि प्राथमिकी में उसका नाम नहीं था। पीड़िता के बयान में परेशान करने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उसे फंसाया गया है। उसके खिलाफ  कोई सबूत नहीं है। नैनी थाने में पाक्सो एक्ट व दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मामले में कोर्ट ने याची नरसिंह केशरी को सम्मन जारी किया गया था।

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Ban on non-bailable warrant against Koraon Nagar Panchayat chairman
court news : court - फोटो : social media

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोरांव नगर पंचायत अध्यक्ष गोपाल सर्राफ उर्फ  नरसिंह कुमार केशरी के खिलाफ  नाबालिग से दुष्कर्म मामले में जारी गैर जमानती वारंट के अमल पर दो हफ्ते तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि याची अदालत में दो हफ्ते में समर्पण कर जमानत अर्जी दाखिल करें तो नियमानुसार अर्जी तय की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति गौतम चौधरी ने दिया है।

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याची का कहना था कि प्राथमिकी में उसका नाम नहीं था। पीड़िता के बयान में परेशान करने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से उसे फंसाया गया है। उसके खिलाफ  कोई सबूत नहीं है। नैनी थाने में पाक्सो एक्ट व दुष्कर्म के आरोप में दर्ज मामले में कोर्ट ने याची नरसिंह केशरी को सम्मन जारी किया गया था। हाजिर न होने पर कोर्ट ने गैर जमानती वारंट एवं कुर्की आदेश जारी किया है। कोर्ट ने तथ्य व साक्ष्य का विषय होने के कारण हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है।  

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