जवाहर पंडित हत्याकांड: करवरिया बंधुओं को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, दूसरी जमानत अर्जी खारिज
समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित हत्याकांड में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने करवरिया बंधुओं को बड़ा झटका दिया है। अदालत ने उम्रकैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व एमएलसी सूर्यभान करवरिया और रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी। न्यायमूर्ति सलील कुमार राय और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने यह आदेश आपराधिक अपीलों पर सुनवाई के दौरान दिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समाजवादी पार्टी के तत्कालीन विधायक जवाहर यादव उर्फ जवाहर पंडित हत्याकांड से जुड़ी आपराधिक अपीलों में उम्रकैद की सजा काट रहे अभियुक्तों को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने रामचंद्र त्रिपाठी उर्फ कल्लू, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया और पूर्व विधान परिषद सदस्य सूर्यभान करवरिया की दूसरी जमानत अर्जी खारिज कर दी।
यह चर्चित हत्याकांड 13 अगस्त 1996 को प्रयागराज के सिविल लाइंस इलाके में हुआ था। तत्कालीन विधायक जवाहर पंडित की दिनदहाड़े एके-47 से ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई थी। मामले में सुनवाई के बाद विचारण अदालत ने करवरिया बंधुओं समेत अन्य आरोपियों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
विचारण अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए रामचंद्र त्रिपाठी, पूर्व सांसद कपिल मुनि करवरिया, पूर्व विधान परिषद सदस्य सूर्यभान करवरिया और पूर्व विधायक उदयभान करवरिया ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक अपील दाखिल की है। इसी मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे तीन अभियुक्तों की ओर से दूसरी बार जमानत की मांग की गई थी।
हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति सलील कुमार राय और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद रामचंद्र त्रिपाठी, कपिल मुनि करवरिया और सूर्यभान करवरिया की दूसरी जमानत अर्जियां खारिज कर दीं।