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लूट में दो की जमानत खारिज

Fri, 10 May 2019 01:07 AM IST
Prayagraj Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 10 May 2019 01:07 AM IST
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bail plea of two culprits in loot, rejected.
मुकदमा - फोटो : demo pic

जिला न्यायालय ने लूट के मामले में आरोपी मो. चांद और मो. सलमान की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश एडीजे आईडी दुबे ने एडीजीसी केएन सिंह और अखिलेश सिंह बिसेेन को सुनकर दिया है। घटना 24 अप्रैल 2019 की घूरपुर थाने की है। वादी ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह रायबरेली के स्पोर्ट्स कालेज से बस से आया और सिविल लाइंस बस अड्डे पर उतरा था कि तभी उसे एक व्यक्ति मिला और बताया कि वह भी घूरपुर की तरफ जा रहा है। उसके साथ वह बाइक पर बैठ लिया। आरोप है कि अभियुक्त उसे लेकर बाबा ढाबा गया और अपने एक साथी को बुला लिया। दोनों ने चाय में नशीला पदार्थ डाल कर उसे पिला दिया। वादी के बेहोश हो जाने पर उसका सामान और नकदी लूट लिया। अभियोजन ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि पुलिस ने अभियुक्तों के पास से लूट का माल बरामद किया है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने दोनों की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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