High Court : किन्नर का घर फूंकने के आरोपियों की जमानत मंजूर, मुर्गा बनाने के लिए नमक न देने पर हुआ था विवाद
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 20 Mar 2024 06:23 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने रामबाबू उर्फ रामबाबू व अन्य की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर अधिवक्ता सौरभ चतुर्वेदी को सुन कर दिया। मामला भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र का है। ककराही नई बस्ती में रहने वाली बसंती किन्नर ने मोहल्ले के हलचल उर्फ उमेश, शनि, मुकेश कुमार, रामबाबू और पती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट।
- फोटो : अमर उजाला।