High Court : वाराणसी में 17 साल पहले हुई हत्या के आरोपी की जमानत मंजूर, वाराणसी के चौक का मामला
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 04 Jun 2026 04:12 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी में 17 साल पहले हुई हत्या के आरोपी की जमानत मंजूर करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की एकल पीठ ने राजू कसेरा उर्फ विकास की जमानत याचिका पर दिया है।
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अदालत का फैसला।
- फोटो : अमर उजाला।