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प्रयागराज : हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या में आरोपी राशिद की जमानत मंजूर, लखनऊ की अक्तूबर 2019 की घटना

Thu, 26 Dec 2024 05:25 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 26 Dec 2024 05:25 PM IST
सार

हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की अक्तूबर 2019 में लखनऊ में हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के मुताबिक 2016 में पैगंबर मोहम्मद पर की गई कथित टिप्पणी के बाद मोहम्मद मुफ्ती नईम काजमी व इमाम मौलाना अनवारुल हक ने कथित तौर पर तिवारी की हत्या करने वाले को 1.5 करोड़ रुपये इनाम देने की घोषणा की थी।

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Bail granted to Rashid, accused in the murder of Hindu leader Kamlesh Tiwari
कमलेश तिवारी। फाइल फोटो - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या की साजिश रचने के आरोपी पठान राशिद अहमद की जमानत मंजूर कर ली है। यह आदेश न्यायमूर्ति अजय भनोट की अदालत ने दिया है।मामला लखनऊ के नाका हिंडोला थाना क्षेत्र का है। हिंदू समाज पार्टी के नेता कमलेश तिवारी की अक्तूबर 2019 में लखनऊ में हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के मुताबिक 2016 में पैगंबर मोहम्मद पर की गई कथित टिप्पणी के बाद मोहम्मद मुफ्ती नईम काजमी व इमाम मौलाना अनवारुल हक ने कथित तौर पर तिवारी की हत्या करने वाले को 1.5 करोड़ रुपये इनाम देने की घोषणा की थी।

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लखनऊ में कमलेश तिवारी के घर में बने कार्यालय में दिनदहाड़े हत्या में दो हमलावरों की पहचान की गई थी। इसके बाद पुलिस ने राशिद समेत 13 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई लखनऊ से इलाहाबाद जिला न्यायालय ट्रांसफर कर दी थी। याची पर हत्या की साजिश रचने व सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट वायरल करने का आरोप है।

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अधिवक्ता शकीब मीजान ने दलील दी कि आरोपी ने सोशल मीडिया पर कोई भड़काऊ पोस्ट नहीं की थी। वह एफआईआर में नामजद नहीं है। उसका नाम सह-अभियुक्त के बयान के आधार पर प्रकाश में आया है। आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने जमानत अर्जी स्वीकार कर ली। 

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