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Allahabad High Court : सात साल की सजा भुगत चुके तेजाब फेंकने के आरोपी की जमानत मंजूर

Fri, 05 Aug 2022 11:16 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 05 Aug 2022 11:16 PM IST
सार

यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम ने नरेश की अर्जी पर दिया है। मवाना, मेरठ की घटना को लेकर आपराधिक केस में अपर सत्र न्यायाधीश मेरठ ने 14 साल कैद, 50 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है और जुर्माना राशि पीड़िता के इलाज के लिए देने का निर्देश दिया है।

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Bail granted to accused of throwing acid who has served seven years' sentence
court new - फोटो : istock

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीड़िता पर तेजाब फेंकने के आरोपी की 14 साल की कैद में से आधे से अधिक समय जेल में बिताने के बाद जमानत अर्जी स्वीकार कर ली है और जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। 17 दिसंबर 12 से आरोपी जेल में है और वहीं से जेल अपील दाखिल की है। जिसकी सुनवाई 29 अगस्त को होगी।

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यह आदेश न्यायमूर्ति मोहम्मद असलम ने नरेश की अर्जी पर दिया है। मवाना, मेरठ की घटना को लेकर आपराधिक केस में अपर सत्र न्यायाधीश मेरठ ने 14 साल कैद, 50 हजार रुपये की जुर्माने की सजा सुनाई है और जुर्माना राशि पीड़िता के इलाज के लिए देने का निर्देश दिया है, जिसे जेल अपील में चुनौती दी गई है। कोर्ट ने सौदान सिंह केस के आधार पर जमानत पर रिहा करने का निर्देश दिया है। 

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