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एक मार्च से कंपनी बाग में प्रवेश पर लगेगा शुल्क
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Sat, 18 Feb 2017 01:42 AM IST
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पैसों से भरा बैग मिला
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शहर के बीचो बीच स्थित ऐतिहासिक कंपनी बाग में प्रवेश करने पर अब शुल्क देना होगा। शुल्क प्रति व्यक्ति पांच रुपये एक बार प्रवेश पर देना होगा, मगर पांच वर्ष से कम आयु के बच्चों की इंट्री फ्री रहेगी। हाईकोर्ट ने शुक्रवार को उद्यान विभाग और एडीए की इस योजना को हरी झंडी दे रही है। कोर्ट ने कंपनी बाग में सुरक्षा का जिम्मा पूर्व सैनिकों को सौंपने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने अपर महाधिवक्ता सीबी यादव की अध्यक्षता में संबंधित विभागों के अधिकारियों की एक कमेटी गठित की है, जो प्रवेश शुल्क से होने वाली आय का उपयोग तय करेगी।
मधु सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक प्रतिदिन का शुल्क एक व्यक्ति का पांच रुपये होगा। जबकि मासिक पास सौ रुपये का बनेगा, तिमाही 250 रुपये और छमाही पास के लिए पांच सौ रुपये तथा वार्षिक के लिए एक हजार रुपये देने होंगे। कोर्ट ने जिलाधिकारी और उद्यान विभाग को निर्देश दिया है कि पास जारी करने की समुचित व्यवस्था की जाए।
याची की अधिवक्ता मीनाक्षी सिंह ने बताया कि कोर्ट ने प्रवेश शुल्क से होने वाली आय से सर्वप्रथम सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। अपर महाधिवक्ता सीबी यादव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में डीएम, एसएसपी, उपाध्यक्ष एडीए, नगर आयुक्त, पार्क अधीक्षक और मुख्य कोषाधिकारी सदस्य होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने हाथी पार्क के दुकानदारों को हिदायत दी है कि वह आवंटित स्थान से अधिक स्थान का उपयोग नहीं करेंगे अन्यथा उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। कोर्ट ने एडीए को हाथी पार्क की सुरक्षा और साफ-सफाई की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
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कंपनी बाग के अलावा मिंटों पार्क और खुसरो बाग का भी सुंदरीकरण करने पर कोर्ट ने जानकारी मांगी है। बताया गया कि मिंटो पार्क का जिम्मा वन विभाग के पास तथा खुसरो बाग का जिम्मा उद्यान विभाग के पास है। कोर्ट ने अगली तारीख पर इन दोनों पार्कों से संबंधित योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
क्या होगा शुल्क
प्रतिदिन का शुल्क 5 रुपये
मासिक पास 100 रुपये
तिमाही 250 रुपये
छमाही पास 500 रुपये
वार्षिक 1000 रुपये
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मधु सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति दिलीप गुप्ता और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ ने इस संबंध में विस्तृत निर्देश जारी किया है। इसके मुताबिक प्रतिदिन का शुल्क एक व्यक्ति का पांच रुपये होगा। जबकि मासिक पास सौ रुपये का बनेगा, तिमाही 250 रुपये और छमाही पास के लिए पांच सौ रुपये तथा वार्षिक के लिए एक हजार रुपये देने होंगे। कोर्ट ने जिलाधिकारी और उद्यान विभाग को निर्देश दिया है कि पास जारी करने की समुचित व्यवस्था की जाए।
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याची की अधिवक्ता मीनाक्षी सिंह ने बताया कि कोर्ट ने प्रवेश शुल्क से होने वाली आय से सर्वप्रथम सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। अपर महाधिवक्ता सीबी यादव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में डीएम, एसएसपी, उपाध्यक्ष एडीए, नगर आयुक्त, पार्क अधीक्षक और मुख्य कोषाधिकारी सदस्य होंगे। इसके अलावा कोर्ट ने हाथी पार्क के दुकानदारों को हिदायत दी है कि वह आवंटित स्थान से अधिक स्थान का उपयोग नहीं करेंगे अन्यथा उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। कोर्ट ने एडीए को हाथी पार्क की सुरक्षा और साफ-सफाई की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है।
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कंपनी बाग के अलावा मिंटों पार्क और खुसरो बाग का भी सुंदरीकरण करने पर कोर्ट ने जानकारी मांगी है। बताया गया कि मिंटो पार्क का जिम्मा वन विभाग के पास तथा खुसरो बाग का जिम्मा उद्यान विभाग के पास है। कोर्ट ने अगली तारीख पर इन दोनों पार्कों से संबंधित योजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
क्या होगा शुल्क
प्रतिदिन का शुल्क 5 रुपये
मासिक पास 100 रुपये
तिमाही 250 रुपये
छमाही पास 500 रुपये
वार्षिक 1000 रुपये