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अतीक के रिश्तेदार की अग्रिम जमानत खारिज
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मो. जैद और उनके साथियों का इलाहाबाद से अपहरण कर देवरिया जेल में ले जाकर पिटाई के मामले में स्पेशल कोर्ट एमपी-एमएलए ने पूर्व सांसद अतीक अहमद के रिश्तेदार अभियुक्त इमरान की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। प्रकरण में आरोपपत्र दाखिल हो चुका है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज डॉ. बालमुकुंद ने विशेष लोक अभियोजक वीरेंद्र सिंह गोपाल एडीजीसी राजेश गुप्ता को सुन कर दिया है।
घटना 22 नवंबर 2018 की थाना धूमनगंज की है। वादी मो. जैद ने अतीक के साढू इमरान, सद्दाम, अली अहमद, मो. अहमद हुसैन, पूर्व सांसद अतीक के बहन का दामाद खालिद जफर अरशद, मो. राशिद उर्फ नीलू, विजय राय, साबिर आदि के खिलाफ आठ जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी का कहना है कि वह अपने चचेरे भाई उमेद अहमद और मित्र अभिषेक पांडे के साथ कार से जा रहा था कि पीएसी गेट के पास अभियुक्त गणों ने उस की कार रोक ली और बाहर घसीट लिया। आरोप है कि उसके सोने की ब्रेसलेट और अस्सी हजार रुपये भी छीन लिए। इसके बाद देवरिया जेल के अंदर ले गए, वहां उसके साथ अभद्रता और मारपीट की गई। बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त इमरान की ओर से अग्रिम जमानत प्रस्तुत करके कहा गया कि वह पूर्व सांसद अतीक अहमद का रिश्तेदार है, इस नाते राजनीतिक विद्वेष के कारण उसे झूठा फंसाया गया है।
अधिवक्ता की हत्या में जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने घर में डकैती करने और अधिवक्ता की हत्या के मामले में आरोपी मो. मोहत्सिम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज मृदुल कुमार मिश्रा ने एडीजीसी केएन सिंह को सुन कर दिया है। घटना 31 अक्तूबर 2019 सुबह तीन बजे की है। जिला न्यायालय में वकालत करने वाले अधिवक्ता मो. इदरीश करेली में मुन्ना मस्जिद के पास परिवार के साथ रह रहा था। अधिवक्ता घर के सामने बाइक अंदर कर रहे थे की उनके सिर में गोली मार दी गई थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। विवेचना में अभियुक्त गण प्रकाश में आए। अभियुक्त के पास से पुलिस में नकद, आभूषण और मोबाइल बरामद किए थे। प्रकरण में सह अभियुक्त मो. तोहिद, मो. कैश, मो. वशीम और इब्ने आलम के पास से भी रुपये, मोबाइल, आभूषण आदि बरामद हुए थे। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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अपहरण कर फिरौती मांगने में आरोपी की जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने अपहरण कर फिरौती मांगने और रुपये छीनने के प्रकरण में आरोपी मो. आसिफ की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज मृदुल कुमार मिश्रा ने एडीजीसी कैलाश नारायण सिंह को सुन कर दिया है। घटना 28 अगस्त 2019 की नैनी थाने की है। वादी विजय कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी स्कूटी से पुराने यमुना पुल के पास पहुंचा था कि पीछे से एक बोलेरो आई। उसमें बैठे लोगों ने उसे रोक लिया और जबरन अपनी बोलेरो वाहन पर बैठा लिया तथा एक सुनसान जगह ले गए जहां उससे 50 लाख की फिरौती की मांग की थी।
पशु क्रूरता में जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने पशुओं को वध के लिए ले जा रहे आरोपी इरफान नट की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज मृदुल कुमार मिश्रा ने एडीजीसी के एन सिंह को सुन कर दिया है। प्रकरण थाना शंकरगढ़ का है। वादी थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने एक वाहन में 20 जानवरों को स्लाटर हाउस ले जाने के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार कर पशुओं को बरामद किया था। जिन पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, पुलिस ने अभियुक्तों के साथ सह अभियुक्त मोहम्मद सलमान, आजम सफीक आदि को भी गिरफ्तार किया था।
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घटना 22 नवंबर 2018 की थाना धूमनगंज की है। वादी मो. जैद ने अतीक के साढू इमरान, सद्दाम, अली अहमद, मो. अहमद हुसैन, पूर्व सांसद अतीक के बहन का दामाद खालिद जफर अरशद, मो. राशिद उर्फ नीलू, विजय राय, साबिर आदि के खिलाफ आठ जनवरी 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी का कहना है कि वह अपने चचेरे भाई उमेद अहमद और मित्र अभिषेक पांडे के साथ कार से जा रहा था कि पीएसी गेट के पास अभियुक्त गणों ने उस की कार रोक ली और बाहर घसीट लिया। आरोप है कि उसके सोने की ब्रेसलेट और अस्सी हजार रुपये भी छीन लिए। इसके बाद देवरिया जेल के अंदर ले गए, वहां उसके साथ अभद्रता और मारपीट की गई। बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त इमरान की ओर से अग्रिम जमानत प्रस्तुत करके कहा गया कि वह पूर्व सांसद अतीक अहमद का रिश्तेदार है, इस नाते राजनीतिक विद्वेष के कारण उसे झूठा फंसाया गया है।
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अधिवक्ता की हत्या में जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने घर में डकैती करने और अधिवक्ता की हत्या के मामले में आरोपी मो. मोहत्सिम की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज मृदुल कुमार मिश्रा ने एडीजीसी केएन सिंह को सुन कर दिया है। घटना 31 अक्तूबर 2019 सुबह तीन बजे की है। जिला न्यायालय में वकालत करने वाले अधिवक्ता मो. इदरीश करेली में मुन्ना मस्जिद के पास परिवार के साथ रह रहा था। अधिवक्ता घर के सामने बाइक अंदर कर रहे थे की उनके सिर में गोली मार दी गई थी। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। विवेचना में अभियुक्त गण प्रकाश में आए। अभियुक्त के पास से पुलिस में नकद, आभूषण और मोबाइल बरामद किए थे। प्रकरण में सह अभियुक्त मो. तोहिद, मो. कैश, मो. वशीम और इब्ने आलम के पास से भी रुपये, मोबाइल, आभूषण आदि बरामद हुए थे। अपराध की गंभीरता को देखते हुए कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
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अपहरण कर फिरौती मांगने में आरोपी की जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने अपहरण कर फिरौती मांगने और रुपये छीनने के प्रकरण में आरोपी मो. आसिफ की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज मृदुल कुमार मिश्रा ने एडीजीसी कैलाश नारायण सिंह को सुन कर दिया है। घटना 28 अगस्त 2019 की नैनी थाने की है। वादी विजय कुमार ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह अपनी स्कूटी से पुराने यमुना पुल के पास पहुंचा था कि पीछे से एक बोलेरो आई। उसमें बैठे लोगों ने उसे रोक लिया और जबरन अपनी बोलेरो वाहन पर बैठा लिया तथा एक सुनसान जगह ले गए जहां उससे 50 लाख की फिरौती की मांग की थी।
पशु क्रूरता में जमानत खारिज
जिला न्यायालय ने पशुओं को वध के लिए ले जा रहे आरोपी इरफान नट की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश अपर जिला जज मृदुल कुमार मिश्रा ने एडीजीसी के एन सिंह को सुन कर दिया है। प्रकरण थाना शंकरगढ़ का है। वादी थाना प्रभारी प्रवीण कुमार सिंह ने एक वाहन में 20 जानवरों को स्लाटर हाउस ले जाने के आरोप में आरोपियों को गिरफ्तार कर पशुओं को बरामद किया था। जिन पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, पुलिस ने अभियुक्तों के साथ सह अभियुक्त मोहम्मद सलमान, आजम सफीक आदि को भी गिरफ्तार किया था।