अतीक-अशरफ हत्याकांड : शूटर लवलेश, सनी और अरुण की पेशी आज, तय हो सकता है आरोप
आरोपी अरुण, लवलेश और शनि सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट 377 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। इसका विचारण जिला जज संतोष राय के8 अदालत में चल रहा है।
विस्तार
माफिया अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के आरोपी शूटरों लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य और सनी सिंह की शुक्रवार को अदालत पेशी होगी। उनकी पेशी वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए की जाएगी। अदालत ने शूटर सनी सिंह की पैरवी के लिए न्यायमित्र नियुक्त किया है, जबकि लवलेश और अरुण मौर्य की ओर से अधिवक्ता गौरव सिंह पैरवी कर रहे हैं।
बता दें कि चर्चित माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के आरोपी सनी की पैरवी न्याय मित्र रत्नेश कुमार शुक्ला करेंगे। जिला जज की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान यह नियुक्ति की गई है। जिला जज ने इसके पहले आरोपियों को कैसे की सुनवाई के दौरान उनका पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने का आदेश दिया था।
लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य ने अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता गौरव सिंह को नियुक्त कर कर लिया था, लेकिन शनि की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो सका। इस पर जिला जज ने शनि का पक्ष रखने के लिए न्याय मित्र नियुक्त कर दिया। इसके बाद मामले में आरोप तय करने के लिए 17 नवंबर की तिथि नियत कर दी थी।
इसके पहले मामले की सुनवाई शुरू होते ही तीनों आरोपियों शनि, लवलेश तिवारी और अरुण मौर्या जारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट के सामने उपस्थित हुए लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य की पैरवी के लिए उसके अधिवक्ता की पुकार की गई, लेकिन वह कोर्ट में मौजूद नहीं थे। इसके बाद कोर्ट ने शनि का पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता रत्नेश कुमार शुक्ला को न्याय मित्र नियुक्त की और सुनवाई के लिए आगे की तिथि नियत कर दी। जिला शासकीय अधिवक्ता गुलाब चंद्र अग्रहरी ने बताया कि अगली सुनवाई पर अदालत तीनों आरोपियों पर आप तय कर सकती है।
आरोपी अरुण, लवलेश और शनि सिंह के विरुद्ध आईपीसी की धारा 302, 307, 302, 120 बी, 419, 420, 467, 468 आर्म्स एक्ट 377 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट के तहत उनके विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया है। इसका विचारण जिला जज संतोष राय के8 अदालत में चल रहा है।