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सीबीआई ने अतीक व चार अन्य को बरी करने केफैसले को दी चुनौती
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Tue, 21 Jun 2016 01:30 AM IST
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हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने वर्ष 1995 में इलाहाबाद के कचेहरी परिसर में एक विचाराधीन कैदी की हत्या के मामले में पूर्व सांसद अतीक अहमद व चार अन्य को बरी किए जाने केलखनऊ सीबीआई अदालत के फैसले को चुनौती देने वाली अपील को तीन हफ्ते बाद संबंधित अन्य अपीलों केसाथ सूचीबद्ध (लिस्ट) किए जाने के निर्देश दिए हैं। सीबीआई ने इसी साल यहां की विशेष सीबीआई अदालत केफैसले व आदेश के खिलाफ यह अपील दायर की है।
न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति वी.के. श्रीवास्तव- तृतीय की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश सीबीआई की अपील पर दिया। सीबीआई केअधिवक्ता रिशाद मुर्तजा के मुताबिक वर्ष 1995 में इलाहाबाद केजिला न्यायालय केपास पेशी पर आए विचाराधीन बंदी अख्तर की पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में दो सिपाहियों को भी गोलियां लगी थीं। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने इसी साल इस मामले में ट्रायल पूरा करके अतीक समेत चार अन्य को बरी कर दिया था, जबकि कुछ अन्य अभियुक्तों को सजा सुनाई थी। सीबीआई ने अतीक व चार अन्य को बरी किए जाने केखिलाफ यह अपील दायर की। कोर्ट ने अपील को दाखिले केलिए अन्य संबंधित अपीलों के साथ तीन हफ्ते बाद ‘लिस्ट’ किए जाने का आदेश दिया।
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न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति वी.के. श्रीवास्तव- तृतीय की अवकाशकालीन खंडपीठ ने सोमवार को यह आदेश सीबीआई की अपील पर दिया। सीबीआई केअधिवक्ता रिशाद मुर्तजा के मुताबिक वर्ष 1995 में इलाहाबाद केजिला न्यायालय केपास पेशी पर आए विचाराधीन बंदी अख्तर की पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस घटना में दो सिपाहियों को भी गोलियां लगी थीं। लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत ने इसी साल इस मामले में ट्रायल पूरा करके अतीक समेत चार अन्य को बरी कर दिया था, जबकि कुछ अन्य अभियुक्तों को सजा सुनाई थी। सीबीआई ने अतीक व चार अन्य को बरी किए जाने केखिलाफ यह अपील दायर की। कोर्ट ने अपील को दाखिले केलिए अन्य संबंधित अपीलों के साथ तीन हफ्ते बाद ‘लिस्ट’ किए जाने का आदेश दिया।
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