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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Atiq Ahmed's petition in the case of assault rejected, the incident took place five years ago in Shuats

Prayagraj : मारपीट के मामले में अतीक अहमद की याचिका खारिज, पांच साल पहले शुआट्स में हुई थी घटना

Fri, 17 Feb 2023 01:06 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Fri, 17 Feb 2023 01:06 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स में हुई मारपीट के मामले में बाहुबली अतीक अहमद की जमानत अर्जी को जोर न देने पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि याची पांच साल से जेल में है और वह अपनी जमानत अर्जी पर जोर नहीं दे रहा है।

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Atiq Ahmed's petition in the case of assault rejected, the incident took place five years ago in Shuats
Prayagraj News : पूर्व सांसद अतीक अहमद । - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुआट्स में हुई मारपीट के मामले में बाहुबली अतीक अहमद की जमानत अर्जी को जोर न देने पर खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि क्योंकि याची पांच साल से जेल में है और वह अपनी जमानत अर्जी पर जोर नहीं दे रहा है। लिहाजा, जमानत अर्जी खारिज की जाती है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने अतीक अहमद की ओर से दाखिल जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।

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अतीक अहमद पर शुऑट्स में मारपीट करने पर प्राथमिकी दर्ज हुई थी। सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने कहा कि वह 11 फरवरी 2017 से लगातार जेल में हैं। इसलिए वह जमानत अर्जी पर जोर नहीं दे रहे हैं। इस वजह से कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। 

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