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High Court : माफिया अतीक अहमद के साले जकी अहमद की गिरफ्तारी पर रोक, रंगदारी मांगने का दर्ज है मुकदमा

Tue, 22 Oct 2024 02:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Tue, 22 Oct 2024 02:50 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवेचना में पूर्ण सहयोग करने की शर्त पर अतीक के साले जकी अहमद की गिरफ्तार पर रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षी को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश जकी की याचिका पर दिया।

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Arrest stay of Mafia atiq ahmed brother in law from allahabad high Court
प्रयागराज - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवेचना में पूर्ण सहयोग करने की शर्त पर अतीक के साले जकी अहमद की गिरफ्तार पर रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षी को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश जकी की याचिका पर दिया।

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धूमनगंज में करैली निवासी मो.आमिर ने जकी व अन्य लोगों पर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया था। याची ने एफआईआर को रद्द करने की मांग कर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वकील अधिवक्ता मो.इरफान व शादाब अली ने दलील दी कि याची ने कोई अपराध नहीं किया है। उसे फर्जी फंसाया गया है।

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आरोप से स्पष्ट है कि मामला जमीन की चौहद्दी से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला सिविल प्रकृति का है। जानबूझकर मामले को आपराधिक प्रकृति का रंग दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।

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