High Court : माफिया अतीक अहमद के साले जकी अहमद की गिरफ्तारी पर रोक, रंगदारी मांगने का दर्ज है मुकदमा
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवेचना में पूर्ण सहयोग करने की शर्त पर अतीक के साले जकी अहमद की गिरफ्तार पर रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षी को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश जकी की याचिका पर दिया।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवेचना में पूर्ण सहयोग करने की शर्त पर अतीक के साले जकी अहमद की गिरफ्तार पर रोक लगा दी है। साथ ही विपक्षी को जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता व न्यायमूर्ति नलिन कुमार श्रीवास्तव की खंडपीठ ने यह आदेश जकी की याचिका पर दिया।
धूमनगंज में करैली निवासी मो.आमिर ने जकी व अन्य लोगों पर 10 लाख रुपये रंगदारी मांगने और जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा मुकदमा दर्ज कराया था। याची ने एफआईआर को रद्द करने की मांग कर हाईकोर्ट में याचिका दायर की। वकील अधिवक्ता मो.इरफान व शादाब अली ने दलील दी कि याची ने कोई अपराध नहीं किया है। उसे फर्जी फंसाया गया है।
आरोप से स्पष्ट है कि मामला जमीन की चौहद्दी से जुड़ा हुआ है। पूरा मामला सिविल प्रकृति का है। जानबूझकर मामले को आपराधिक प्रकृति का रंग दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता ने याचिका का विरोध किया। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद गिरफ्तारी पर रोक लगा दी।