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आरटीई के तहत निजी स्कूलों में गरीब बच्चों को प्रवेश के लिए आवेदन 25 से

Mon, 22 Feb 2021 08:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 22 Feb 2021 08:21 PM IST
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Application for admission of poor children in private schools under RTE from 25
शिक्षा के अधिकार अधिनियम
प्रदेश के निजी स्कूलों में नए शैक्षिक सत्र 2021-22 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के तहत प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी से शुरू होगी। अभिभावक आरटीई के वेब पेज पर जाकर अपने बच्चों के प्रवेश के लिए वेबसाइट private schools पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आरटीई के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी से 15 मार्च के बीच होगी।
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शहर एवं प्रदेश के निजी स्कूलों में आरटीई के तहत प्रवेश के लिए तीन से छह वर्ष की आयु के बच्चों के अभिभावक आवेदन कर सकते हैं।  बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि अभिभावक उत्तर प्रदेश  एडमिशन 2021 के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। स्कूलों को आरटीई के तहत 25 फीसदी सीटों पर प्रवेश देना होगा। बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि अभिभावक आवेदन करते समस सावधानी बरतें, किसी प्रकार की गलती होने पर आवेदन निरस्त हो सकता है।
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चार चरणों में होगी प्रवेश प्रक्रिया

  • पहले चरण में  25 फरवरी से 15 मार्च के बीच आवेदन, आवेदन पत्रों की जांच के बाद 25 अप्रैल को प्रवेश के लिए सूची जारी की जाएगी।
  • दूसरे चरण में 16 मार्च से 15 अप्रैल के बीच आवेदन।  प्रवेश के लिए तिथि घोषित नहीं
  • तीसरे चरण में 16 अप्रैल से 10 मई के बीच आवेदन। प्रवेश की तिथि घोषित नहीं
  • चौथे चरण में 11 मई से 15 जून के बीच आवेदन।  प्रवेश के लिए तिथि घोषित नहीं।

प्रयागराज में 973 सीटों पर होगा प्रवेश

  • आरटीई के तहत जिले के निजी स्कूलों की 973 सीटों पर प्रवेश होगा। इसमें एल-1 श्रेणी में 162 सीटों, एल-2 श्रेणी में526 सीटों एवं एल-3 में 285 सीटों पर प्रवेश होगा। अभिभावकों को उनके क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा। 
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प्रवेश के शर्त
  • कमजोर एवं गरीब वर्ग के बच्चों में 50 फीसदी बालिकाओं को प्रवेश अनिवार्य है।
  • एससी, एसटी, ओबीसी, अनाथ एवं दिव्यांग बच्चे
  • ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल कार्ड धारकों के बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा।
  • विधवा एवं तलाकशुदा महिलाएं वार्षिक आय 80 हजार रूपए वार्षिक वाली माताओं के बच्चे
  • दिव्यांग माता, पिता जिनकी वार्षिक आय 4.5 लाख रूपए से कम हो।
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