फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   APO-2025: No decision yet on stay; Commission asked to respond within three weeks.

APO-2025 : स्टे पर अभी फैसला नहीं, आयोग से तीन सप्ताह में जवाब तलब

Sat, 20 Jun 2026 03:13 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 20 Jun 2026 03:13 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी (यूपी एपीओ) 2025 प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

विज्ञापन
APO-2025: No decision yet on stay; Commission asked to respond within three weeks.
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सहायक अभियोजन अधिकारी (यूपी एपीओ) 2025 प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) से तीन सप्ताह में जवाब मांगा है।

विज्ञापन

हाईकोर्ट ने कहा कि याचियों की ओर से मांगी गई अंतरिम राहत (स्टे) पर दोनों पक्षों के शपथपत्र दाखिल होने के बाद विचार किया जाएगा। यह आदेश न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह ने प्रयागराज निवासी पंकज वर्मा व दो अन्य की याचिका पर दिया। यूपीपीएससी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता ने विस्तृत प्रति-शपथपत्र दाखिल करने के लिए समय मांगा। कोर्ट ने आयोग को जवाब दाखिल करने के लिए तीन सप्ताह का समय देते हुए याचियों को उसके बाद एक सप्ताह में प्रत्युत्तर शपथपत्र दाखिल करने की छूट दी।

विज्ञापन

याचिका में एपीओ-2025 प्रारंभिक परीक्षा परिणाम की वैधता पर सवाल उठाए गए हैं। याचियों का आरोप है कि चयन प्रक्रिया में आरक्षण और आयु सीमा से जुड़े नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। मेरिट में आने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य श्रेणी में समायोजित नहीं किया गया।

विज्ञापन
विज्ञापन

जिससे आरक्षण का लाभ प्रभावित हुआ और कई अभ्यर्थी चयन से वंचित रह गए। याचियों ने प्रारंभिक परीक्षा परिणाम को निरस्त कर नए सिरे से परिणाम घोषित करने की मांग की है। वहीं, कोर्ट ने आयोग से जवाब तलब कर लिया है। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई 2026 को होगी।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed