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आनंद गिरि को मामूली राहत

Thu, 27 Jun 2019 09:12 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 27 Jun 2019 09:12 PM IST
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Anand giri gets relief in sexual assault case in Aurtralia
Anand giri gets relief in sexual assault case in Aurtralia - फोटो : CITY DESK
योगगुरु आनंद गिरि को मिली
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मामूली राहत, दो धाराएं हटाईं
विचारार्थ पहली तारीख पर अदालत ने लिया फैसला
शुक्रवार को बताई जाएगी सुनवाई की अगली तारीख
प्रयागराज। महिलाओं से अमर्यादित आचरण के आरोप में आस्ट्रेलिया के सिडनी में गिरफ्तार, बाद में रिहा योगगुरु स्वामी आनंद गिरि को बुधवार को अदालत ने मामूली राहत दे दी है। जमानत पर रिहा होने के तकरीबन डेढ़ महीने बाद पहली ‘मेंशन डेट’ यानी मामले को विचारार्थ स्वीकार करने की तारीख पर अदालत ने उन पर लगे कुल पांच आरोपों में से दो हटा लिए।
बाकी तीन आरोपों को खारिज करने से पहले अदालत उस पर विचार करेगी। इसके लिए पहले सितंबर की तारीख तय की गई थी। लेकिन, स्वामी आनंद गिरि की अपील के बाद अदालत ने कहा कि शुक्रवार को सुनवाई की अगली तारीख बताई जाएगी, जो दो या तीन सप्ताह के भीतर ही होगी। इस दौरान आरोप लगाने वाली लड़कियां भी अदालत में मौजूद थीं। हालांकि उन्होंने इस मामले से अपने को अलग कर लिया है, लेकिन अदालत पूरे मामले की सुनवाई के बाद ही कोई फैसला देगी। वहीं ‘अमर उजाला’ से बातचीत में स्वामी आनंद गिरि ने कहा कि प्रथमदृष्टया दो धाराएं हटा लेने के साथ ही साबित हुआ है कि विरोधियों की साजिश नाकाम हुई। युवा संन्यासी को बदनाम करके सनातन धर्म पर कुठाराघात किया गया ताकि इसका प्रचार-प्रसार न हो सके। बहरहाल हमें, अदालत पर पूरा भरोसा है, उम्मीद है मामले में पूरी सुनवाई के बाद न्याय होगा।
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इनसेट
दुनिया भर से मिल रहा समर्थन
कोर्ट से राहत पर स्वामी आनंद गिरि के समर्थकों ने भी राहत की सांस ली है। लंदन से जीवन कपूर, अमेरिका से भावना देसाई, न्यूजीलैंड से विमलेश शर्मा सहित अनेक समर्थकों ने इसे धर्म की जीत बताया। वहीं विधायक संजय गुप्ता, देवेंद्र मिश्र, डॉ कृष्ण सिंह सहित अनेक लोगों ने उनकी जल्द स्वदेश वापसी की कामना की है।
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इनसेट
रोजाना नहीं जाना होगा पुलिस स्टेशन
मामले को विचारार्थ स्वीकार करने की तारीख पर प्रथमदृष्टया अदालत की ओर से दो धाराएं कम करने के साथ ही स्वामी आनंद गिरि पर पुलिस स्टेशन पर रोजाना रिपोर्ट करने की बाध्यता नहीं रह गई। अब उन्हें सप्ताह में सिर्फ एक बार ही जाना होगा। अदालत ने इस मामले में ‘अमर उजाला’ में प्रकाशित खबरों को भी साक्ष्य के तौर पर लिया। इन्हें गूगल से सर्च कर बतौर साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। बता दें, तकरीबन दो माह पहले सिडनी में योग एवं प्रवचन के बाद वह भारत वापसी की तैयारी में थे, इससे पहले ही उन पर यह आरोप लग गया।
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