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इविवि : एसी-एसटी एक्ट और यौन उत्पीड़न में तीन प्रोफेसरों के खिलाफ गैर जमानती वारंट

Mon, 01 May 2023 11:21 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 01 May 2023 11:21 PM IST
सार

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के तीन प्रोफेसरों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इनमें से दो प्रोफेसर सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

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Allahabad University Non-bailable warrant against three professors in AC-ST Act and harassment
prayagraj : Harassment - फोटो : prayagraj

विस्तार

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग के तीन प्रोफेसरों के खिलाफ विशेष न्यायाधीश (एससी-एसटी) ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। इनमें से दो प्रोफेसर सेवानिवृत्त हो चुके हैं। इनके खिलाफ सात साल पहले विभाग की ही असिस्टेंट प्रोफेसर ने अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम (एससीएसटी एक्ट), यौन उत्पीड़न समेत विभिन्न धाराओं में कर्नलगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

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दर्ज कराई गई एफआईआर में असिस्टेंट प्रोफेसर ने प्रो. मनमोहन कृष्ण, प्रो.प्रहलाद कुमार और प्रो. जावेद अख्तर पर दुर्भावनावश उत्पीड़न का आरोप लगाया था। विश्वविद्यालय प्रशासन, कर्नलगंज कोतवाली, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति-जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग से इसकी शिकायत की गई थी। आरोप है कि चार अगस्त 2016 को विभागाध्यक्ष ने कर्मचारी रमेश से दोपहर 12.45 बजे अपने कक्ष में बुलवाया। वहां तीनों प्रोफेसरों ने जातिसूचक शब्द कहते हुए डांटना शुरू कर दिया। घंटेभर खड़ा भी किए रखा। आरोपी प्रो. मनमोहन कृष्ण और प्रो.प्रहलाद कुमार सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

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