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Allahabad HIghcourt: विवाहित पुत्री को आश्रित कोटे में नौकरी देने पर विचार का निर्देश
Tue, 06 Jul 2021 07:42 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Tue, 06 Jul 2021 07:42 PM IST
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allahabad highcourt
- फोटो : prayagraj
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद बुलंदशहर को मृतक आश्रित कोटे में विवाहिता पुत्री की अनुकंपा नियुक्ति पर विचार करने का निर्देश दिया है।
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कोर्ट ने कहा है कि विमला श्रीवास्तव सहित कई केसों में कोर्ट ने कानून की व्याख्या करते हुए स्पष्ट कहा है कि विवाहिता पुत्री भी विवाहित पुत्र की तरह परिवार में शामिल है। इसलिए उसे नौकरी देने से इंकार नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने अधिशासी अधिकारी के याची को नियुक्ति देने से इंकार करने के आदेश को रद्द कर दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने सीमा रानी की याचिका पर दिया है।
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याची का कहना था कि याची की मां नगर पालिका परिषद में सफाई कर्मचारी थी। सेवाकाल में मृत्यु हो गई। याची को शादीशुदा होने के नाते परिवार का न मानते हुए नियुक्ति देने से इंकार कर दिया गया था।
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