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इलाहाबाद हाईकोर्ट : पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र को हाईकोर्ट से राहत, ईडी की कार्रवाई पर लगाई रोक
Wed, 05 Jan 2022 11:17 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Wed, 05 Jan 2022 11:17 PM IST
सार
यह आदेश न्यायमूर्ति एके मिश्र और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता दिलीप कुमार गुप्ता ने तर्क दिया कि ईडी ने याची केखिलाफ कुर्की सहित अन्य आदेश दिए हैं।
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Prayagraj News : रंगनाथ मिश्र, पूर्व मंत्री।
- फोटो : प्रयागराज
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विस्तार
बसपा सरकार मे कैबिनेट मंत्री रहे रंगनाथ मिश्र को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याची के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी अधिकरण में दाखिल अपील पर अंतरिम राहत अर्जी का निस्तारण होने तक ईडी द्वारा कुर्की सहित किसी प्रकार की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। साथ ही याची को भी विवादित संपत्ति में तीसरे पक्ष का हित सृजित न करने का निर्देश दिया है।
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यह आदेश न्यायमूर्ति एके मिश्र और न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता दिलीप कुमार गुप्ता ने तर्क दिया कि ईडी ने याची केखिलाफ कुर्की सहित अन्य आदेश दिए हैं।
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इसके खिलाफ अधिकरण में अपील दायर की गई है, लेकिन अधिकरण के काम न करने के कारण अंतरिम अर्जी की सुनवाई सहित कोई आदेश पारित नहीं हो सका है। अधिवक्ताओं ने कहा कि कुर्की की कार्यवाही 180 दिन में पूरी होनी चाहिए। यह अवधि बीत चुकी है। याची एमपी एमएलए विशेष न्यायालय प्रयागराज से बरी हो चुका है। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार करते हुए राहत दे दी।
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