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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court: SP leader Asif Ali, accused of molestation, did not get relief from the High Court

Allahabad High Court : छेड़खानी के आरोपी सपा नेता आसिफ अली को हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत

Thu, 13 Jan 2022 12:46 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 13 Jan 2022 12:46 AM IST
सार

सपा नेता आसिफ अली ने थाना कैंट प्रयागराज में 21 दिसंबर 2021 को दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी। याची का तर्क था कि उसके खिलाफ  एफआईआर दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज कराई गई है।

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Allahabad High Court: SP leader Asif Ali, accused of molestation, did not get relief from the High Court
Prayagraj News : आसिफ सिद्दीकी। सपा नेता। - फोटो : प्रयागराज

विस्तार

नाबालिग से छेड़खानी के आरोपी सपा नेता आसिफ अली सिद्दीकी को हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने प्राथमिकी रद्द करने की मांग को लेकर उसकी ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया। यह आदेश न्यायमूर्ति सुनीत कुमार एवं न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की खंडपीठ ने दिया है। 

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सपा नेता आसिफ अली ने थाना कैंट प्रयागराज में 21 दिसंबर 2021 को दर्ज प्राथमिकी को चुनौती दी थी। याची का तर्क था कि उसके खिलाफ  एफआईआर दुर्भावनापूर्ण तरीके से दर्ज कराई गई है। शिकायतकर्ता के खिलाफ  22 आपराधिक मुकदमें हैं। उसने याची से रकम ऐंठने के लिए उसे फर्जी मुकदमे में फंसाया है। याची ने शिकायतकर्ता के खिलाफ एक दिसंबर 2021 को मुंबई में मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। इसीलिए उसके खिलाफ प्रयागराज में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

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लोकसभा का चुनाव लड़ चुका है आरोपी
 

याची एक राजनीतिक पार्टी से संबंध रखता है और लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुका है। कोर्ट ने इस मामले में आसिफ सिद्दीकी की गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी और सरकारी वकील से मामले की जानकारी मांगी थी। सरकारी वकील ने बताया कि शिकायतकर्ता के खिलाफ सिर्फ छह आपराधिक मुकदमे शेष हैं। उसने याची के खिलाफ पहले कभी मुकदमा दर्ज नहीं कराया है। पीड़िता द्वारा मजिस्ट्रेट के समक्ष दिए बयान से याची के खिलाफ प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध बनता है। इसके बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी।

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