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Allahabad High Court : एक जुलाई को हाईकोर्ट और लखनऊ बेंच में रहेगी छुट्टी

Sat, 18 Jun 2022 12:15 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 18 Jun 2022 12:15 AM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ खंडपीठ एक जुलाई को अवकाश के कारण बंद रहेगी। हाईकोर्ट में एक जुलाई के स्थान पर 17 सितंबर को कामकाज होगा। इस संबंध मेें संयुक्त रजिस्ट्रार मृदुला मिश्रा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 

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Allahabad High Court: On July 1 there will be a holiday in the High Court and Lucknow Bench
Prayagraj News : इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट और इसकी लखनऊ खंडपीठ एक जुलाई को अवकाश के कारण बंद रहेगी। हाईकोर्ट में एक जुलाई के स्थान पर 17 सितंबर को कामकाज होगा। इस संबंध मेें संयुक्त रजिस्ट्रार मृदुला मिश्रा की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। 
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महानिबंधक को ज्ञापन सौंपकर लिस्टिंग व्यवस्था की सुधार की मांग
हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने अध्यक्ष राधाकांत ओझा सहित अन्य पदाधिकारियों ने महानिबंधक को ज्ञापन सौंपकर लिस्टिंग सहित अन्य व्यवस्था में सुधार की मांग की है। पदाधिकारियों ने चेतावनी दी कि नियमित कोर्ट खुलने से पहले पुरानी व्यवस्था न बहाल हुई या फिर नई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन केलिए मजबूर होंगे। इस दौरान महासचिव सत्यधीर सिंह जादौन, नीरज कुमार त्रिपाठी, धर्मेंद्र सिंह यादव, यादवेश यादव, आशुतोष त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।
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प्रीतमनगर में ईडब्ल्यूएस भवन के ध्वस्तीकरण पर रोक
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रयागराज के प्रीतमनगर में ई डब्ल्यूएस- 356 के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार सहित पीडीए के उपाध्यक्ष से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 18 अगस्त को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने बीरेंद्र कुमार उर्फ  बीरेंद्र जायसवाल की याचिका पर दिया है।

 


याचिका पर अधिवक्ता का कहना था कि एक मई 97 के शासनादेश के अनुसार पुराने विकसित एरिया में 100 वर्ग मीटर के भवन का नक्शा पास कराना जरूरी नहीं है। पीडीए के जोनल अधिकारी व उपाध्यक्ष ने बिना अनुमति नया निर्माण ध्वस्त करने का आदेश दिया है, जो विधि सम्मत नहीं है। जब नक्शा पास कराना जरूरी नहीं है तो निर्माण को अवैध करार देकर ध्वस्त करना उचित नहीं है। कोर्ट ने मुद्दे को विचारणीय माना और जवाब मांगा है।

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