फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court: Mukhtar Ansari denied relief in MLA fund embezzlement case

Allahabad High Court : विधायक निधि गबन के मामले में मुख्तार अंसारी को नही मिली राहत

Mon, 13 Jun 2022 03:42 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 13 Jun 2022 03:42 PM IST
सार

मऊ विधायक मुख्तार अंसारी पर गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उच्चतर विद्यालय सरवां मऊ को विधायक निधि द्वारा दिए गए धन के गबन का मामला है। मामले में स्कूल के प्रबंधक और उसके पुत्र को भी सह आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने सह आरोपी की जमानत पहले ही मंजूर करते ही जेल से छोड़ दिया है।

विज्ञापन
Allahabad High Court: Mukhtar Ansari denied relief in MLA fund embezzlement case
मुख्तार अंसारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

विधायक निधि गबन के मामले में मुख्तार अंसारी को  राहत नहीं मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने यह 31 मई को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। आज न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने फैसला सुना दिया।

विज्ञापन



इसके पहले विधायक निधि में गबन के मामले में मुख्तार अंसारी की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मऊ डीएम को स्कूल के  भौतिक सर्वेक्षण का आदेश दिया था। हाईकोर्ट ने कहा कि डीएम सर्वेक्षण कर विस्तृत रिपोर्ट पेश करें। 
विज्ञापन



हाईकोर्ट ने कहा है कि डीएम यह पता लगाएं कि स्कूल के प्रधानाचार्य और प्रबंधक कौन हैं? उस स्कूल में किस कक्षा तक पढ़ाई हो रही है? पंजीकृत छात्रों की संख्या कितनी है? स्कूल की मान्यता प्राप्त है या नहीं? कुल शिक्षण स्टाफ की संख्या कितनी है? कोर्ट ने स्कूल का वार्षिक बजट और आय का स्रोत के बारे में जानकारी देने को कहा है। कोर्ट ने डीएम को कहा है कि वह सीलबंद लिफाफे में अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट दाखिल करें। 
विज्ञापन
विज्ञापन



मऊ विधायक मुख्तार अंसारी पर गुरु जगदीश सिंह बैजनाथ पहलवान उच्चतर विद्यालय सरवां मऊ को विधायक निधि द्वारा दिए गए धन के गबन का मामला है। मामले में स्कूल के प्रबंधक और उसके पुत्र को भी सह आरोपी बनाया गया है। कोर्ट ने सह आरोपी की जमानत पहले ही मंजूर करते ही जेल से छोड़ दिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed