इलाहाबाद हाईकोर्ट : माफिया मुख्तार अंसारी की गैंग्स्टर एक्ट में जमानत अर्जी खारिज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 24 Feb 2023 10:21 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी को जमानत पर रिहा करने से इन्कार करते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति डी के सिंह ने याची अंसारी की अर्जी वापस लेने की मांग अस्वीकार करते हुए यह आदेश दिया है।
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Prayagraj : माफिया मुख्तार अंसारी।
- फोटो : प्रयागराज