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Allahabad High Court News: डीजीपी को अवमानना नोटिस,जानें किस मामले में हाईकोर्ट हुआ सख्त
Fri, 04 Sep 2020 08:51 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Fri, 04 Sep 2020 08:51 PM IST
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यूपी डीजीपी हितेश चंद्र अवस्थी।
- फोटो : amar ujala
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के पुलिस महानिदेशक एचसी अवस्थी को अवमानना का नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पांच अक्तूबर तक आदेश के अनुपालन की रिपोर्ट या जवाबी हलफ़नामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति के जे ठाकर ने मृगेन्द्र प्रताप सिंह व चारअन्य की अवमानना याचिका पर दिया है ।
याची अधिवक्ता राधे कृष्ण पाण्डेय का कहना है कि याचीगण पुलिस विभाग में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर चयनित हुए।कोर्ट ने डीजीपी को इनकी नियुक्ति पर दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। आदेश की प्रति 21 दिसंबर 19 को प्रत्यावेदन के साथ भेजी गई है। आदेश की अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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याची अधिवक्ता राधे कृष्ण पाण्डेय का कहना है कि याचीगण पुलिस विभाग में कंप्यूटर आपरेटर के पद पर चयनित हुए।कोर्ट ने डीजीपी को इनकी नियुक्ति पर दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। आदेश की प्रति 21 दिसंबर 19 को प्रत्यावेदन के साथ भेजी गई है। आदेश की अवहेलना करने पर यह अवमानना याचिका दाखिल की गई है।
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