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UP : इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का चुनाव स्थगित करने पर भड़के वकील, कमेटी कर रही पुनर्विचार
Mon, 01 Apr 2024 03:01 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Mon, 01 Apr 2024 03:01 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिशन के चुनाव में प्रत्याशियों को तगड़ा झटका लगा है। तीन अप्रैल को होने वाले मतदान को चुनाव समिति ने अनिश्चित काल के स्थगित कर दिया है। चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन होने का हवाला देते हुए समिति ने फिलहाल चुनाव को टाल दिया है। इस फैसले के बाद अधिवक्ता आक्रोश हो गए। समिति के अध्यक्ष ने फैसले पर पुनर्विचार के लिए शाम को फिर बैठक बुलाई है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। तीन अप्रैल बुधवार को मतदान होना था। इस चुनाव में 28 पदों के लिए 209 उम्मीदवार चुनाव मैदान में थे। चुनाव प्रचार के दौरान तमाम रोक के बावजूद प्रत्याशियों की ओर से रात्रि भोज जैसे कार्यक्रमों का आयोजन बेखौफ किया जा रहा था। इसको चुनाव समिति ने आचार संहिता का खुला उल्लंघन मानते हुए रविवार को निंदा प्रस्ताव भी पारित किया था।
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सोमवार को हुई आपात बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेने के बाद सहायक निर्वाचन अधिकारी चंदन शर्मा ने बताया कि चुनाव को तब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए, जब तक प्रत्याशी आचार संहिता के दायरे में रहकर चुनाव प्रचार न करें। इस बैठक में मुख्य चुनाव अधिकारी वरिष्ठ अधिवक्ता वीएम जैदी, आरसी सिंह, विनोद कांत श्रीवास्तव, वशिष्ठ तिवारी, प्रभाकर अवस्थी और चंदन शर्मा आदि रहे।
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उधर, कमेटी के फैसले पर अधिवक्ताओं ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। अधिवक्ताओं के विरोध को देखते हुए चुनाव कमेटी के अध्यक्ष वीएम जैदी ने कहा है कि फैसले पर पुनर्विचार के लिए शाम को फिर बैठक होगी। इसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
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