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Allahabad High Court : नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी की जमानत मंजूर
Thu, 04 Jan 2024 06:45 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 04 Jan 2024 06:45 PM IST
सार
याची के खिलाफ 15 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट में बलिया के दुभर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। याची की ओर से तर्क दिया गया कि नाबालिग ने अपने बयान में कहा है कि उसने अपनी मर्जी से याची से शादी कर ली है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट
- फोटो : Amar ujala
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकार करते हुए उसे रिहा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि याची को निजी मुचलके और दो प्रतिभूतियों के साथ रिहा किया जाए। हालांकि, कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने अर्जुन पासवान की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को स्वीकार करते हुए दिया है।
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याची के खिलाफ 15 साल की नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म सहित पॉक्सो एक्ट में बलिया के दुभर थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। याची की ओर से तर्क दिया गया कि नाबालिग ने अपने बयान में कहा है कि उसने अपनी मर्जी से याची से शादी कर ली है। चिकित्सकीय रिपोर्ट में भी नाबालिग से किसी तरह की चोट नहीं है। याची को फंसाने के लिए उसके खिलाफ केस दर्ज कराया गया है। हालांकि, सरकारी अधिवक्ता ने जमानत अर्जी का विरोध किया लेकिन कोर्ट शर्तों के साथ जमानत अर्जी मंजूर कर रिहा करने का आदेश पारित किया।
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