फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Allahabad High Court: 70-year-old old man granted bail in rape

इलाहाबाद हाईकोर्ट : 70  वर्षीय वृद्ध की दुष्कर्म में जमानत मंजूर

Sat, 16 Apr 2022 01:10 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Sat, 16 Apr 2022 01:10 AM IST
सार

याची के खिलाफ कोतवाली वाराणसी में धारा-376 आइपीसी के तहत एफआइआर दर्ज है। याची अधिवक्ता का कहना था कि विश्वनाथ को झूठा फंसाया गया है। पीडि़ता के पुलिस और कोर्ट में दिए गए बयानों में विरोधाभास है।

विज्ञापन
Allahabad High Court: 70-year-old old man granted bail in rape
court demo - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म करने के आरोपित 70 वर्षीय विश्वनाथ पांडेय की सशर्त जमानत मंजूर कर ली है। कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत मुचलके व दो प्रतिभूति पर रिहा करने का निर्देश दिया है। याची 20 दिसंबर 2021 से जेल में बंद हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति वीके सिंह ने अधिवक्ता अश्वनी मिश्र को सुनकर दिया है।

विज्ञापन



याची के खिलाफ कोतवाली वाराणसी में धारा-376 आईपीसी के तहत एफआइआर दर्ज है। याची अधिवक्ता का कहना था कि विश्वनाथ को झूठा फंसाया गया है। पीडि़ता के पुलिस और कोर्ट में दिए गए बयानों में विरोधाभास है।
विज्ञापन



याची ने कहा वह हमेशा सहयोग करेगा। कोर्ट जब भी बुलाएगी वो हाजिर होगा। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। कोर्ट ने कहा कि सबूतों व संभावित सजा, सुधारात्मक दंड सिद्धांत व अनुच्छेद-21 के तहत जीवन के अधिकार को दृष्टिगत रखते हुए याची जमानत पाने का हकदार है। हाईकोर्ट ने सशर्त जमानत मंजूर कर ली है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed