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शार्ट फॉल पदों पर सभी वर्गों को मिलेगा मौका

Fri, 20 Feb 2015 11:37 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, इलाहाबाद Updated Fri, 20 Feb 2015 11:37 PM IST
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All classes will fall short positions chance
सूबे में 35000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में शार्ट फॉल (कम भर्ती किए) 6851 पदों पर ओबीसी को ही नहीं सामान्य और महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को भी भर्ती का मौका मिलने की उम्मीद जगी है। हाईकोर्ट ने छह गलत प्रश्नों के बदले सभी अभ्यर्थियों 7.5 अंक देने का निर्देश दिया है। इससे पूर्व कोर्ट का यह आदेश मात्र ओबीसी कैटेगरी के लिए था जिससे सामान्य और महिला वर्ग के अभ्यर्थी मायूस थे। जस्टिस पीकेएस बघेल ने यशपाल सिंह परिहार और 16 अन्य तथा पूजा व चार अन्य की याचिकाओं पर सामान्य तथा महिला वर्ग के अभ्यर्थियों को भी 7.5 अंक का लाभ देने के दावे पर विचार का निर्देश दिया है।
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याचियों का केस लड़ रहे अधिवक्ता विजय गौतम का कहना है कि कोर्ट ने यह दलील मान ली कि गलत पूछे गए प्रश्नों से ओबीसी ही नहीं सभी वर्गों के अभ्यर्थी प्रभावित हुए हैं इसलिए सामान्य और महिला वर्ग के याचियों को 7.5 अंक देने की बात मानते हुए इनको कंसीडर करने का निर्देश दिया। इसका लाभ ऐसे अभ्यर्थियों को मिलेगा, जिनका चयन कुछ ही अंकों से नहीं हो सका था। गलत प्रश्नों के अंक देने के बाद मेरिट लिस्ट भी नए सिरे से जारी करने के लिए कोर्ट का निर्देश है।
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इलाहाबाद। 35000 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के लिए विज्ञापन 2009 में जारी किया गया था। लिखित परीक्षा का परिणाम 2010 में घोषित किया गया। परीक्षा आरक्षण नियमों को गलत तरीके से लागू करने के कारण विवाद में फंस गई। मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। पुलिस भर्ती बोर्ड ने उर्ध्वाधर आरक्षण लागू करने में चूक की और ओबीसी महिलाओं की ज्यादा भर्ती कर ली। इसी प्रकार एससीएसटी कोटे में सिर्फ एससी भर दिए गए। विकलांग, पूर्व सैनिक, होमगार्ड को आरक्षण का लाभ नहीं मिला। कोर्ट ने इस प्रक्रिया को रद करते हुए नए सिरे से आरक्षण का निर्धारण करने का निर्देश दिया। जब दोबारा सही तरीके से भर्ती की तो 6851 पद शार्ट निकले अर्थात इन पदों पर भर्तियां ही नहीं की जा सकीं। अधिवक्ता विजय गौतम का कहना है कि चूंकि शेष पदों पर भर्तियां हो चुकी हैं इसलिए 7.5 अंक जोड़े जाने के बाद मेरिट में आए अभ्यर्थियों को इन शार्ट फॉल पदों में मौका मिलेगा।
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