फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Affidavit of false allegation imposed compensation of Rs 2 lakh on three petitioners who changed lawyer

Prayagraj News: झूठे आरोप का हलफनामा लगा वकील बदलने वाले तीन याचियों पर दो-दो लाख का हर्जाना

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 08 Sep 2024 05:53 AM IST
विज्ञापन
Affidavit of false allegation imposed compensation of Rs 2 lakh on three petitioners who changed lawyer
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहले वकील के न मिलने का झूठा आरोप का हलफनामा दाखिल करने वाले तीनों याचियों पर दो-दो लाख रुपये का हर्जाना लगाया है। हर्जाना चार सप्ताह में विधिक सेवा समिति में न जमा करने की दशा में वसूली की कार्रवाई करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन

यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने आजमगढ़ के मोहम्मद परवेज व दो अन्य की ओर से दाखिल याचिका को खारिज करते हुए दिया है। सुनवाई के दौरान याचिका दाखिल करने वाले अधिवक्ता श्याम सुंदर त्रिपाठी ने अदालत को बताया कि याची ने उनसे संपर्क किए बिना हलफनामा के जरिये नए वकील के तौर पर अनिल कुमार सिंह का वकालतनामा दाखिल कराया है।
विज्ञापन

इससे पहले न तो उसने फाइल वापस मांगी और न ही अनापत्ति ली। जबकि, हलफनामे में झूठे आरोप लगाया कि पुराने वकील ने अनापत्ति देने से इन्कार कर दिया है। नए वकील कोर्ट में मौजूद नहीं थे। पुराने की वरिष्ठता के मद्देनजर प्रथम दृष्टया याची का आचरण सदाशयता पूर्ण नहीं पाने पर खफा कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। साथ ही गलत बयानी का हलफनामा दाखिल करने के लिए तीनों याचियों पर दो-दो लाख का हर्जाना लगा दिया।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed