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अधिवक्ता की ड्रेस में आरोपियों को सरेंडर कराने वालों पर होगी कार्रवाई 

Mon, 14 Sep 2020 09:09 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 14 Sep 2020 09:09 PM IST
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Action will be taken against those who surrender the accused in the dress of the advocate
वकील क्यों पहनते हैं काला कोट - फोटो : Social media
बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश ने ऐसे अधिवक्ताओं को चेतावनी दी है, जो आरोपियों को अदालत में सरेंडर कराने के लिए अनुचित साधनों का प्रयोग करते हैं और उनसे इसके नाम पर वसूली करते हैं। कौंसिल का कहना है कि उसके संज्ञान में आया है कि आरोपियों को सरेंडर से पूर्व गिरफ्तारी से बचाने के लिए वकील की ड्रेस में अदालत तक ले जाया जाता है। इस कार्य में अधिवक्ता ही आरोपियों की मदद करते हैं। ऐसा करना अनुचित एवं गैरकानूनी है। यदि ऐसा कोई मामला संज्ञान में आता है तो बार कौंसिल उस अधिवक्ता के खिलाफ कार्रवाई करेगा। 
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बार कौंसिल के अध्यक्ष जानकीशरण पांडेय का कहना है कि यदि बार कौंसिल के संज्ञान में आता है कि किसी अधिवक्ता द्वारा आरोपी को वकील की ड्रेस पहनाकर कोर्ट में सरेंडर कराया गया है तो इसे व्यवसायिक कदाचार मानते हुए कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उच्च न्यायालय या जिला न्यायालय को भी उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई किए जाने हेतु लिखा जाएगा।
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बार कौंसिल ने सभी अदालतों के पीठासीन अधिकारियों और अधिवक्ता संघों से भी अपेक्षा की है कि ऐसा कोई मामला सामने आने पर बार कौंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश को सूचित किया जाएगा। विगत दिनों कई ऐसे मामले हुए जब किसी गंभीर घटना के आरोपी ने पुलिस से बचने के लिए वकील की ड्रेस पहन कर अदालत में सरेंडर किया। इसमें सरेंडर कराने वाले वकीलों की भूमिका की शिकायत बार कौंसिल को मिल रही है, इसलिए कौंसिल ने ऐसे मामलों में गंभीर कदम उठाने का निर्णय लिया है।
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