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तेजाब से जलाने पर सात वर्ष की कैद
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Wed, 01 Jul 2015 02:01 AM IST
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इलाहाबाद(ब्यूरो)। महिला और उसके बच्चे को तेजाब से जलाने के आरोपी को अदालत ने सात वर्ष के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा का आदेश एसीजेएम रेशमा परवीन ने सुनाया। कोर्ट ने पीड़ित महिला को 25 हजार रुपये मुआवजे के तौर पर देने का भी आदेश दिया है।
अभियोजन के अनुसार कौंधियारा के अकोढ़ा निवासी राजकुमार ने 25 जुलाई 2007 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उस दिन शाम करीब सात बजे उसकी पत्नी आरती अपने चार वर्ष के बच्चे को लेकर खेत की ओर गई थी। सड़क के पास पहुंची एक व्यक्ति सिर ढककर आया और आरती तथा उसके बच्चे पर तेजाब फेंक कर भाग गया। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस ने जांच के बाद अभियुक्त प्रदीप सोनी निवासी इंद्रा नगर करारी को गिरफ्तार किया। अभियोजन ने कुल पांच गवाह पेश किए। कोर्ट ने प्रदीप को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
आज से खुलेगा हाईकोर्ट, दीवानी अदालत
इलाहाबाद(ब्यूरो)। एक माह के ग्रीष्मावकास के बाद हाईकोर्ट और दीवानी अदालतें बुधवार एक जुलाई से खुल जाएंगी। हाईकोर्ट और जिला न्यायालय मेें जुलाई माह में ही बार के चुनाव भी होने हैं, इसके मद्देनजर अदालतों में चहल- पहल काफी बढ़ने की उम्मीद है।
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अभियोजन के अनुसार कौंधियारा के अकोढ़ा निवासी राजकुमार ने 25 जुलाई 2007 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उस दिन शाम करीब सात बजे उसकी पत्नी आरती अपने चार वर्ष के बच्चे को लेकर खेत की ओर गई थी। सड़क के पास पहुंची एक व्यक्ति सिर ढककर आया और आरती तथा उसके बच्चे पर तेजाब फेंक कर भाग गया। दोनों गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस ने जांच के बाद अभियुक्त प्रदीप सोनी निवासी इंद्रा नगर करारी को गिरफ्तार किया। अभियोजन ने कुल पांच गवाह पेश किए। कोर्ट ने प्रदीप को दोषी करार देते हुए सात वर्ष के कारावास और पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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आज से खुलेगा हाईकोर्ट, दीवानी अदालत
इलाहाबाद(ब्यूरो)। एक माह के ग्रीष्मावकास के बाद हाईकोर्ट और दीवानी अदालतें बुधवार एक जुलाई से खुल जाएंगी। हाईकोर्ट और जिला न्यायालय मेें जुलाई माह में ही बार के चुनाव भी होने हैं, इसके मद्देनजर अदालतों में चहल- पहल काफी बढ़ने की उम्मीद है।
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