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पति की हत्या में आरोपी पत्नी की जमानत खारिज

Mon, 02 Aug 2021 07:50 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 02 Aug 2021 07:50 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेमी की मिलीभगत से पति की हत्या कराने की आरोपी रीना देवी को अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है और जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

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Accused wife's bail rejected in husband's murder
कोर्ट - फोटो : demo photo

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रेमी की मिलीभगत से पति की हत्या कराने की आरोपी रीना देवी को अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत पर रिहा करने से इंकार कर दिया है और जमानत अर्जी खारिज कर दी है। यह आदेश न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने दिया है। राकेश यादव ने गोरखपुर के चिलुआटल थाने में अपने छोटे भाई अजय यादव की पत्नी व किरायेदार पर साजिश कर हत्या करने के आरोप में 31 मार्च 21 को एफआईआर दर्ज कराई।
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अजय 21 मार्च 21 से लापता था। पत्नी रीना ने 23 मार्च को लापता होने की प्राथमिकी दर्ज कराई और 28 मार्च को बैगई जंगल में लाश पाई गई। आरोप लगाया गया कि अवैध संबंध के कारण हत्या की गई है। आरोपी पत्नी का कहना था कि घटना का कोई गवाह नहीं है। अवैध संबंध के आरोप निराधार वह झूठे हैं। सरकारी वकील का कहना था कि मृतक की बहन ने अवैध संबंध होने का बयान दिया है। दोनो में झगड़े भी होते थे। गंडासा व मृतक का चप्पल बरामद किया गया है। घटना के दिन दोनों आरोपियों में कई बार फोन पर लंबी बात हुई थी। संवाद
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