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Prayagraj : वायुसेना स्टेशन में अनधिकृत प्रवेश का आरोपी तीन साल बाद दोषमुक्त, तुरंत रिहा करने का आदेश

Mon, 08 Sep 2025 07:02 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Mon, 08 Sep 2025 07:02 PM IST
सार

जिला अदालत ने वायुसेना स्टेशन में अनधिकृत प्रवेश के आरोप में अशोक यादव को दोषमुक्त कर दिया। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंह प्रथम की अदालत ने दिया है। साथ ही आरोपी को तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया और वारंट को भी निरस्त कर दिया है।

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Accused of unauthorized entry into Air Force station acquitted after three years, order for immediate release
अदालत का आदेश - फोटो : istock

विस्तार

जिला अदालत ने वायुसेना स्टेशन में अनधिकृत प्रवेश के आरोप में अशोक यादव को दोषमुक्त कर दिया। यह आदेश अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सीमा सिंह प्रथम की अदालत ने दिया है। साथ ही आरोपी को तुरंत जेल से रिहा करने का आदेश दिया और वारंट को भी निरस्त कर दिया है। पुरामुफ्ती पुलिस स्टेशन में 25 जनवरी 2022 को बिहार के बक्सर, मोहन सराय, पोस्ट मुगांव, ग्राम सुगरडेरा निवासी अशोक यादव को वायु सेना स्टेशन बमरौली के प्रतिबंधित क्षेत्र में पकड़ा गया था।

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तलाशी लेने पर उसके पास से मात्र 15 रुपये और एक शॉल बरामद हुआ था। पुलिस ने उसे वायुसेना के प्रतिबंधित क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश सहित अन्य आरोपों में जेल भेज दिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मुख्य बचाव अधिकारी विकास गुप्ता ने आरोपी की पैरवी की और सेना के आरोपों को निराधार बताया। दलील दी कि प्रथम सूचना रिपोर्ट घटना के 32 घंटे बाद दर्ज की गई थी और आरोपी के पास से कोई आपत्तिजनक सामग्री या गोपनीय दस्तावेज बरामद नहीं हुआ।
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न्यायालय ने पाया कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के बयानों में गंभीर विरोधाभास थे और वे अभियोजन कथानक को संदेह से परे साबित करने में विफल रहे। न्यायालय ने यह भी नोट किया कि अभियुक्त के पास से कोई भी गोपनीय दस्तावेज, फोटो या मानचित्र बरामद नहीं हुआ। इन सभी तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने अशोक यादव को लगाए गए सभी आरोपों से दोषमुक्त कर दिया।

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