फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   Abbas Ansari's bail application will be heard on December 11, Gangster Act has been challenged

High Court : अब्बास अंसारी की जमानत अर्जी पर 11 दिसंबर को होगी सुनवाई, गैंगस्टर एक्ट को दी है चुनौती

Thu, 28 Nov 2024 07:26 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 28 Nov 2024 07:26 PM IST
सार

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास पर चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इस पर जमानत की मांग करते अब्बास ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है।

विज्ञापन
Abbas Ansari's bail application will be heard on December 11, Gangster Act has been challenged
अब्बास अंसारी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी के वकील की ओर से मामले की सुनवाई स्थगित करने के अनुरोध को स्वीकार कर अगली तिथि 11 दिसंबर नियत की है। न्यायमूर्ति समित गोपाल की अदालत मामले की सुनवाई कर रही है।

विज्ञापन

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास पर चित्रकूट के कर्वी थाने में दर्ज मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई की गई है। इस पर जमानत की मांग करते अब्बास ने हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की है। अब्बास के अधिवक्ता उपेंद्र उपाध्याय ने वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले में बहस करने की कोर्ट से अनुमति मांगी थी। बृहस्पतिवार को आवेदक के वकील की सुनवाई स्थगित करने की प्रार्थना को न्यायालय ने स्वीकार करते हुए अगली तिथि नियत कर दी।

विज्ञापन

वहीं, न्यायालय ने आवेदक के अधिवक्ताओं को याद दिलाया कि शीर्ष अदालत के आदेश पर जमानत अर्जी पर सुनवाई तेज कर दी गई है। साथ यह भी कहा कि जमानत आवेदन आदेश के 18 दिनों के बाद दायर की गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed