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कोर्ट ने जारी की कारण बताओ नोटिस

Tue, 02 Jun 2020 12:39 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Tue, 02 Jun 2020 12:39 AM IST
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a show cause notice to an advocate
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फेसबुक पर कोर्ट के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने वाले अधिवक्ता आचार्य राजेश त्रिपाठी के खिलाफ अवमानना नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों न आपराधिक अवमानना कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने महाधिवक्ता को भी नोटिस जारी किया है। याचिका की सुनवाई छह जुलाई को होगी।
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यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर की खंडपीठ ने आपराधिक अवमानना याचिका पर दिया है। मालूम हो कि वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेन्द्र नाथ सिंह ने महानिबंधक को व्हाट्सएप पर संदेश भेजा और कोर्ट को बदनाम करने की फेसबुक पर अधिवक्ता की पोस्ट पर अवमानना कार्रवाई करने की मांग की। कोर्ट ने इस पर जांच की। एक मुकदमे की लिस्टिंग को लेकर की गई टिप्पणी पर अदालत ने प्रथमदृष्टया मामला सही पाया। इसे गंभीरता से लेते हुए आपराधिक अवमानना याचिका कायम की गई है।
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