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आरओ एआरओ की प्रतीक्षा सूची जारी करने का आदेश

Fri, 09 Mar 2018 01:28 AM IST
Updated Fri, 09 Mar 2018 01:28 AM IST
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आरओ एआरओ की प्रतीक्षा सूची जारी करने का आदेश
आरओ, एआरओ की प्रतीक्षा सूची जारी करने का आदेश
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0 लोकसेवा आयोग को निर्देश, प्रतीक्षा सूची से भरे जाएंगे रिक्त पद
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद।
हाईकोर्ट ने उप्र लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि समीक्षा अधिकारी (आरओ) और सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) के रिक्त रह गए पदों को शीघ्र भरा जाए। कोर्ट ने इस बाबत 2013 की आरओ, एआरओ परीक्षा की प्रतीक्षा सूची 3 माह के भीतर जारी करने का निर्देश दिया है। खाली पदों को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से भरने को कहा है।

हाईकोर्ट ने कहा है कि त्रिलोकी नाथ मिश्र केस में कोर्ट ने 15 नवंबर 1999 के शासनादेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत आयोग को प्रतीक्षा सूची न तैयार करने की छूट दी गई थी। कोर्ट ने कहा कि शासनादेश रद्द होने के बाद आयोग द्वारा प्रतीक्षा सूची जारी न करने का कोई औचित्य नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज मित्तल तथा न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आजमगढ़ के विनय कुमार सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची का कहना है कि आयोग ने आरओ, एआरओ 2013 की परीक्षा में 283 अंक से अधिक पाने वाले 368 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया। लेकिन 317 ने ही पद भार ग्रहण किया, शेष पद खाली रह गए। याची ने भी 283 अंक प्राप्त किए हैं। प्रतीक्षा सूची तैयार न होने के कारण खाली पदों को भरा नहीं जा सका। शासनादेश रद्द होने के बाद प्रतीक्षा सूची जारी न जारी करने का कोई औचित्य नहीं है। कोर्ट ने कहा कि त्रिलोक नाथ सिंह का केस फाइनल हो चुका है जिसे किसी कोर्ट से निरस्त नहीं किया है। तो आयोग की प्रतीक्षा सूची से खाली पदों को भरने का अवसर न देने का औचित्य नहीं है।
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