फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   82-year-old man serving life sentence in 38-year-old murder case acquitted

High Court : 38 साल पुराने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा 82 वर्षीय बुजुर्ग बरी

Thu, 04 Dec 2025 04:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज Published by: विनोद सिंह Updated Thu, 04 Dec 2025 04:48 PM IST
सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 38 साल पुराने हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा पाए 82 वर्षीय बुजुर्ग को बरी कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने दिया है।

विज्ञापन
82-year-old man serving life sentence in 38-year-old murder case acquitted
अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 38 साल पुराने हत्या के मामले में ट्रायल कोर्ट से आजीवन कारावास की सजा पाए 82 वर्षीय बुजुर्ग को बरी कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति संजीव कुमार की खंडपीठ ने दिया है।

विज्ञापन


बुलंदशहर के अहमदगढ़ थाने के सतबारा गांव में 10 फरवरी 1985 की रात रामजी लाल के घर में विजेंद्र (वीरेंद्र), ओंकार और अजब सिंह उर्फ बाली घुस गए। इसके बाद ओंकार और बाली ने रामजी लाल के भतीजे राजेंद्र को पकड़ लिया। वीरेंद्र ने कट्टे से राजेंद्र को गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। ट्रायल कोर्ट ने दो दिसंबर 1987 को वीरेंद्र, ओंकार, अजब सिंह उर्फ बाली को हत्या का दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई तो याचियों ने उसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।
विज्ञापन


हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई के दौरान वीरेंद्र और अजब सिंह उर्फ बाली की मृत्यु होने के कारण उनके खिलाफ अपील खारिज कर दी गई थी। इसलिए केवल ओंकार की अपील पर सुनवाई की गई। कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद पाया कि घटना रात की थी और प्राथमिकी सुबह दर्ज कराई गई। देरी का कोई उचित कारण नहीं बताया गया। गवाह परिवार के सदस्य हैं और उनके बयान में विरोधाभास था। इस पर कोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि अभियोजन पक्ष संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed