फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Prayagraj News ›   यमुना एक्सप्रेस वे भूमि आवंटन मामला

यमुना एक्सप्रेस वे भूमि आवंटन मामला

Fri, 13 Jul 2018 10:49 PM IST
Updated Fri, 13 Jul 2018 10:49 PM IST
विज्ञापन
यमुना एक्सप्रेस वे भूमि आवंटन मामला
नोएडा के ध्यानार्थ
विज्ञापन

000000000000

बकाया वसूली के आवंटियों को राहत नहीं
0 यमुना एक्सप्रेस-वे भूमि आवंटन मामला
0 हाईकोर्ट ने दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा
अमर उजाला ब्यूरो
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी द्वारा जारी बकाया वसूली नोटिस के खिलाफ दाखिल याचिका पर याची गौतमबुद्धनगर की शकुंतला एजूकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी को राहत नहीं दी है। कोर्ट ने संस्था को सीईओ के समक्ष विचाराधीन अपनी आपत्ति दो सप्ताह में कोर्ट में हलफनामा के जरिए दाखिल करने के लिए कहा है। सीईओ ने पांच जून 2018 को संस्था और 13 अन्य को 45 करोड़ रुपये का बकाया वसूली नोटिस जारी किया है।

नोटिस को हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर चुनौती दी गई है। इस पर मुख्य न्यायमूर्ति डीबी भोसले और न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की पीठ सुनवाई कर रही है। याची के अधिवक्ता नवीन सिन्हा का कहना था कि याची ने आवंटित दर से भुगतान किया है, अब अथॉरिटी ने अतिरिक्त धन ब्याज सहित जमा करने के लिए नोटिस जारी किया है। अथॉरिटी के वकील का कहना था कि अथॉरिटी के ही कुछ अधिकारियों की मिलीभगत से कम दर पर 13 संस्थाओं को जमीन आवंटित की गई। सीईओ ने इसकी जांच कराई तो पता चला कि मार्केट रेट से कम दर पर जमीनें आवंटित कर दी गई हैं। इसके बाद इन संस्थाओं को दी गई जमीनों का मार्केेट रेट से मूल्यंाकन कर ब्याज सहित बकाया राशि जमा करने के लिए कहा गया है। याची ने इसी मामले में सिविल वाद भी दायर किया है, जिस पर 18 जुलाई को सुनवाई होनी है। हाईकोर्ट ने याची को पूरक हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed