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स्कैन कॉपियां देने पर निर्णय लेने का आदेश

Wed, 10 Jul 2019 08:42 PM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Wed, 10 Jul 2019 08:42 PM IST
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68500 Assistant Teacher Recruitment
68500 सहायक अध्यापक भर्ती
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स्कैन कॉपियां देने पर निर्णय लेने का आदेश
हाईकोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर निर्णय लेने को कहा
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने 68500 सहायक अध्यापक भर्ती के अभ्यर्थियों को स्कैन कॉपियां देने पर निर्णय लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को आदेश दिया है कि वह अभ्यर्थियों के प्रत्यावेदन पर तीन सप्ताह के भीतर नियमानुसार निर्णय लें। वेद प्रकाश कुशवाहा की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने दिया।

याचिका पर अधिवक्ता जियाउद्दीन ने पक्ष रखा। याचीगण का कहना था कि उन्होंने परीक्षा की स्कैन कॉपी देने के लिए सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी को प्रत्यावेदन दिया था। दो हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट भी देने को तैयार हैं। इसके बावजूद न तो उनका प्रत्यावेदन निस्तारित किया गया और न ही स्कैन कॉपियां दी गईं। याची के अधिवक्ता ने हाईकोर्ट द्वारा इस मामले में दिए गए पूर्व के निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि जो अभ्यर्थी स्कैन कॉपियां चाहते हैं, उनको दो हजार रुपये का बैंक ड्राफ्ट देने पर कॉपियां दी जाएं। इस आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने सचिव को निर्देश दिया है कि याचीगण का प्रत्यावेदन गुणदोष पर निर्णीत करें।
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