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योगी के मुकदमे की फाइल कोर्ट में पेश करने का निर्देश

Wed, 14 Nov 2018 10:56 PM IST
Updated Wed, 14 Nov 2018 10:56 PM IST
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योगी के मुकदमे की फाइल कोर्ट में पेश करने का निर्देश
योगी के मुकदमे की फाइल कोर्ट में पेश करने का निर्देश
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0 महराजगंज में दर्ज है क्रास केस, एक ही पक्ष की फाइल पहुंची है स्पेशल कोर्ट
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। स्पेशल कोर्ट (एमपी एमएलए) ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से संबंधित निगरानी याचिका की फाइलें कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया है। इस मामले में क्रास केस दर्ज है, मगर एक ही पक्ष (जिसमें योगी आरोपी हैं) की फाइल स्पेशल कोर्ट पहुंच पाई है। योगी के पक्ष से दाखिल निगरानी की फाइल अब तक यहां नहीं है जबकि, हाईकोर्ट का निर्देश दिया है कि दोनों मामलों को एक ही अदालत द्वारा सुना जाए।
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान यह तथ्य स्पेशल कोर्ट जज पवन कुमार तिवारी के संज्ञान में लाया गया। इस पर कोर्ट ने पक्षकारों को उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। प्रकरण महराजगंज का है। कोर्ट में लंबित परिवाद तलत अजीज बनाम योगी आदित्यनाथ आदि को सीजेएम ने 13 मार्च 2018 को निरस्त कर दिया था। जिसके खिलाफ तलत अजीज ने फौजदारी निगरानी दाखिल की थी। इसी मामले में योगी के पक्ष से दाखिल निगरानी चन्द्रसेन बनाम सरकार भी लंबित है। महराजगंज कोर्ट से तलत अजीज बनाम सरकार सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट में आ गई है। हाईकोर्ट ने दोनों निगरानी को एक साथ शीघ्र निस्तारण का आदेश दिया है। स्पेशल कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में पक्षकारों को निर्देशित किया है कि महराजगंज में लंबित पत्रावली चन्द्रसेन बनाम सरकार को अंतरित कराने की कार्र्यवाही करें ताकि दोनाें का निस्तारण एक साथ किया जा सके।
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दिनेश शर्मा के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई आज
प्रयागराज। प्रदेश सरकार के उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के खिलाफ लंबित मुकदमे की सुनवाई बृहस्पतिवार को स्पेशल कोर्ट में होगी। प्रकरण मिर्जापुर कोतवाली का है। परिवादी विक्रम सिंह ने जिला न्यायालय में दिनेश शर्मा के खिलाफ परिवाद दाखिल किया था। जिसमें वादी का बयान हो चुका है। इस परिवाद की पत्रावली सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट आई है। परिवादी की ओर से अर्जी दी गई है कि वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहता है और परिवाद को निरस्त किया जाए। कोर्ट ने 15 नवंबर को वादी की अर्जी पर सुनवाई किए जाने का आदेश दिया है और कहा है कि परिवादी चाहे तो अपना पक्ष रख सकता है।
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