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तदर्थ अध्यापक को नियुक्ति देने का आदेश
Updated Mon, 04 Sep 2017 09:19 PM IST
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तदर्थ नियुक्त अध्यापक को नियमित करने का आदेश
इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने आदर्श इंटर कालेज मतनौरा, हापुड़ में 1992 से तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापक ब्रह्म सिंह को नियमित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा को नियमानुसार दो माह में इस मामले में निर्णय लेने केलिए कहा है।
ब्रह्म सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सुनवाई की। याची का कहना था कि कालेज में सहायक अध्यापक का पद रिक्त होने पर उसे 21 अप्रैल 1992 में तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया था। वेतन न मिलने पर उसने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट केआदेश से उसे वेतन मिल रहा है। याची पिछले 25 वर्षों से तदर्थ रूप से नियुक्त है मगर नियमित नहीं किया जा रहा है।
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इलाहाबाद। हाईकोर्ट ने आदर्श इंटर कालेज मतनौरा, हापुड़ में 1992 से तदर्थ रूप से नियुक्त अध्यापक ब्रह्म सिंह को नियमित करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने संयुक्त निदेशक माध्यमिक शिक्षा को नियमानुसार दो माह में इस मामले में निर्णय लेने केलिए कहा है।
ब्रह्म सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल ने सुनवाई की। याची का कहना था कि कालेज में सहायक अध्यापक का पद रिक्त होने पर उसे 21 अप्रैल 1992 में तदर्थ रूप से नियुक्त किया गया था। वेतन न मिलने पर उसने याचिका दाखिल की थी। कोर्ट केआदेश से उसे वेतन मिल रहा है। याची पिछले 25 वर्षों से तदर्थ रूप से नियुक्त है मगर नियमित नहीं किया जा रहा है।
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