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बैंक से धोखाधड़ी के आरोपी को साढ़े छह साल कैद

Sat, 02 Nov 2019 12:27 AM IST
Allahabad Bureau इलाहाबाद ब्यूरो
Updated Sat, 02 Nov 2019 12:27 AM IST
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6.5 years jail in fraud with bank
6.5 years jail in fraud with bank
कोर्ट ने लगाया 34 हजार रुपये का जुर्माना
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प्रयागराज। बैंक में फर्जी आईडी से खाता खुलावा कर जारी चेक के माध्यम से रकम ट्रांसफर करने और निकालने के आरोपी को अदालत ने साढ़े छह वर्ष के सश्रम कारावास और 34 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। सजा का आदेश सीजेएम हरेंद्र नाथ ने सुनाया।
कौशांबी के मोहब्बतपुर पइंसा थानाक्षेत्र में उदहिन गांव निवासी अजय प्रताप सिंह उर्फ प्रमोद सिंह पर अपने साथियों मुकेश माथुर निवासी धूमनगंज, फतेहपुर के प्रदीप कुमार और चित्रकूट कर्वी के बालकृष्ण के साथ मिलकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की चौक प्रयागराज शाखा में एक फर्जी खाता खुलवाने का आरोप है। बैंक के लेखाकर ने अभियुक्तों के खिलाफ कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि अभियुक्तों ने 22 जुलाई 2008 को खाता खोलने का आवेदन किया। औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उनका खाता खोल दिया गया। उस वक्त खाते में एक हजार रुपये जमा किए गए।
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अगले महीने में खाते में दिल्ली की शाखा से नौ लाख 70 हजार रुपये जमा किए गए। खाते में अनियमित व्यवहार होता देख बैंककर्मियों को संदेह हुआ। जांच पड़ताल में पता चला कि नौ लाख 70 हजार का चेक एलआईसी ने जारी किया था जो वास्तव में सिर्फ 10 हजार रुपये का था। इसके जरिए फर्जी तरीके से नौ लाख 70 हजार रुपये का बनाया गया। विचारण के बाद कोर्ट ने अन्य अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया मगर प्रमोद सिंह को अलग अलग धाराओं में अधिकतम साढ़े छह वर्ष के कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई है।
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गलत वारंट में गिरफ्तारी का आरोप
प्रयागराज। कीडगंज निवासी मुन्नालाल उर्फ दिलीप कुमार ने पुलिस पर गलत वारंट पर उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता शशिरिस श्रीवास्तव के मार्फत कोर्ट में दिए प्रार्थनापत्र में कहा गया कि उसे कीडगंज थाने की पुलिस ने धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत गैरजमानती वारंट पर गिरफ्तार किया है। जबकि उसके विरुद्ध ऐसा कोई मुकदमा दर्ज नहीं है और न ही अदालत ने ऐसे किसी मामले में उसके विरुद्ध संज्ञान लिया है। जिस मामले में उसके विरुद्ध गैरजमानती वारंट जारी किया गया है उस मामले में पत्रावली पर कोई तलबी का आदेश भी नहीं है।अधिवक्ता की शिकायत के बाद कोर्ट ने मुन्ना लाल को मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया।

कचहरी में आज अवकाश
प्रयागराज। छठ पर्व के उपलक्ष्य में जिला न्यायालय में शनिवार दो नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है। जिला अधिवक्ता संघ की मांग पर जिला जज ने स्थानीय अवकाश के तौर पर इसे मंजूरी दी है।
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