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High Court : तथ्य छिपाकर दोबारा याचिका दाखिल करने पर 50 हजार जुर्माना, एफआईआर को दी गई थी चुनौती
Thu, 07 Aug 2025 04:37 PM IST
विनोद सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
Published by: विनोद सिंह
Updated Thu, 07 Aug 2025 04:37 PM IST
सार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही मामले में तथ्य छिपाकर दोबारा याचिका दाखिल करने पर याची पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ व न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने मुरादाबाद के जुनैद हुसैन की याचिका पर दिया।
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अदालत का आदेश
- फोटो : istock
विस्तार
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक ही मामले में तथ्य छिपाकर दोबारा याचिका दाखिल करने पर याची पर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए याचिका खारिज कर दी। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ व न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की खंडपीठ ने मुरादाबाद के जुनैद हुसैन की याचिका पर दिया।
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याची जुनैद हुसैन पर मुरादाबाद के थाना भोजपुर में दहेज उत्पीड़न, दुष्कर्म, अप्राकृतिक दुष्कर्म व अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज है। याची ने दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग करते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल की। अपर शासकीय अधिवक्ता अजय कुमार शर्मा ने दलील दी कि याची ने तथ्य छुपाकर यह याचिका दायर की है।
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कोर्ट ने पाया कि याची ने इस मामले में पहले भी एक याचिका दायर की थी जो खारिज हो गई। तथ्य छिपाकर दूसरी याचिका दायर करने को कोर्ट गंभीरता से लेते हुए याचिका को खारिज कर दी। साथ ही याची को 50 हजार रुपये का जुर्माना भरने का आदेश दिया है। अदालत ने निर्देश दिया कि याचिकाकर्ता को यह राशि एक महीने के भीतर अदा करनी होगी।
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