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शाम से गिरे शटर, 48 घंटे के लिए बंद हुई शराब की दुकानें
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शाम से गिरे शटर, 48 घंटे के लिए बंद हुई शराब की दुकानें
12 मई को मतदान की समाप्ति तक लागू होगा प्रतिबंध
सभी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री पर लगी रोक
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। लोकसभा की दो सीटों के लिए जिले में 12 मई को होने वाले मतदान के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही शुक्रवार शाम से शराब की दुकानों के शटर गिर गए। अब मतदान खत्म होने तक इन दुकानों के खुलने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर भी रोक लग गई है।
इलाहाबाद व फूलपुर सीट के लिए जिले में 12 मई को मतदान होना है। मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके लिए शासन-प्रशासन की ओर से लगातार कवायदें की जा रही हैं। इसी के तहत मतदान के 48 घंटे पूर्व से जिले में सभी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अफसरों ने बताया कि प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग की ओर से भेजे गए पत्र के अंतर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत देशी व विदेशी शराब की सभी दुकानें शुक्रवार शाम छह बजे से बंद करा दी गईं। अब यह दुकानें 12 मई को मतदान संपन्न होने के बाद ही खुल सकेंगी। यह प्रतिबंध बीयर व भांग की दुकानों पर भी समान रूप से लागू होगा। एसपी सिटी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतिबंधित अवधि में कोई मादक पदार्थों की बिक्री करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
मतगणना के दिन लागू होगा आंशिक प्रतिबंध
अफसरों ने बताया कि लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई को होनी है। जिले में मंडी समिति, मुंडेरा में वोटों की गिनती होनी है। इस दिन सुबह आठ बजे से मतगणना की समाप्ति तक मतगणना स्थल के चारों तरफ आठ किमी की परिधि में स्थित सभी देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग व अन्य आबकारी अनुज्ञापन बंद रहेंगे।
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12 मई को मतदान की समाप्ति तक लागू होगा प्रतिबंध
सभी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री पर लगी रोक
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। लोकसभा की दो सीटों के लिए जिले में 12 मई को होने वाले मतदान के लिए पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव प्रचार थमने के साथ ही शुक्रवार शाम से शराब की दुकानों के शटर गिर गए। अब मतदान खत्म होने तक इन दुकानों के खुलने पर रोक रहेगी। इसके साथ ही अन्य मादक पदार्थों की बिक्री पर भी रोक लग गई है।
इलाहाबाद व फूलपुर सीट के लिए जिले में 12 मई को मतदान होना है। मतदान शांतिपूर्ण, निष्पक्ष तरीके से संपन्न हो, इसके लिए शासन-प्रशासन की ओर से लगातार कवायदें की जा रही हैं। इसी के तहत मतदान के 48 घंटे पूर्व से जिले में सभी प्रकार के मादक पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा दी गई है। अफसरों ने बताया कि प्रमुख सचिव, आबकारी विभाग की ओर से भेजे गए पत्र के अंतर्गत लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत देशी व विदेशी शराब की सभी दुकानें शुक्रवार शाम छह बजे से बंद करा दी गईं। अब यह दुकानें 12 मई को मतदान संपन्न होने के बाद ही खुल सकेंगी। यह प्रतिबंध बीयर व भांग की दुकानों पर भी समान रूप से लागू होगा। एसपी सिटी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रतिबंधित अवधि में कोई मादक पदार्थों की बिक्री करता पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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मतगणना के दिन लागू होगा आंशिक प्रतिबंध
अफसरों ने बताया कि लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई को होनी है। जिले में मंडी समिति, मुंडेरा में वोटों की गिनती होनी है। इस दिन सुबह आठ बजे से मतगणना की समाप्ति तक मतगणना स्थल के चारों तरफ आठ किमी की परिधि में स्थित सभी देशी-विदेशी शराब, बीयर, भांग व अन्य आबकारी अनुज्ञापन बंद रहेंगे।
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