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328 गांवों में पंचायत चुनाव पर रोक से इनकार
अमर उजाला ब्यूरो, इलाहाबाद
Updated Thu, 04 Jun 2015 12:12 AM IST
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इलाहाबाद (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने संत रविदास नगर (भदोही) और जौनपुर के 328 गांवों में पंचायत चुनाव पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। इन गांवों को औद्योगिक विकास क्षेत्र में शामिल किए जाने के कारण यहां पंचायत चुनाव नहीं कराने की मांग में जनहित याचिका दाखिल की गई थी। याचिका पर सुनवाई कर रही मुख्य न्यायमूर्ति डॉ. डीवाई चंद्रचूड और न्यायमूर्ति एमके गुप्ता की खंडपीठ ने कहा कि मात्र औद्योगिक विकास क्षेत्र में शामिल होने की अधिसूचना जारी होने के आधार पर पंचायत चुनाव पर रोक नहीं लगाई जा सकती है।
भदोही के छविनाथ ने याचिका दाखिल कर कहा कि 1981 में अधिसूचना जारी कर इन दोनों जिलों के 328 गांवों को औद्योगिक विकास क्षेत्र में शामिल किया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट की धारा 12 क के तहत औद्योगिक अधिसूचित हो जाने के बाद वहां पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सकता है। कोर्ट का कहना था कि औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना राज्य पाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 (क्यू)(1) के तहत जारी की जाती है। इस अधिसूचना के बाद ही औद्योगिक क्षेत्र में ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत चुनाव पर रोक लगाई जा सकती है। प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने भी याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अधिसूचना औद्योगिक क्षेत्र विकास एक्ट की धारा दो के तहत जारी है।
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भदोही के छविनाथ ने याचिका दाखिल कर कहा कि 1981 में अधिसूचना जारी कर इन दोनों जिलों के 328 गांवों को औद्योगिक विकास क्षेत्र में शामिल किया गया है। इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट एक्ट की धारा 12 क के तहत औद्योगिक अधिसूचित हो जाने के बाद वहां पंचायत चुनाव नहीं कराया जा सकता है। कोर्ट का कहना था कि औद्योगिक क्षेत्र की अधिसूचना राज्य पाल द्वारा संविधान के अनुच्छेद 243 (क्यू)(1) के तहत जारी की जाती है। इस अधिसूचना के बाद ही औद्योगिक क्षेत्र में ग्राम पंचायत या क्षेत्र पंचायत चुनाव पर रोक लगाई जा सकती है। प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने भी याचिका का विरोध किया। उन्होंने कहा कि अधिसूचना औद्योगिक क्षेत्र विकास एक्ट की धारा दो के तहत जारी है।
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