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सरकारी कर्मचारियों के एचआरए पर निर्णय लेने का आदेश
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कानपुर के लिए खास
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सरकारी कर्मचारियों के एचआरए पर निर्णय लेने का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कानपुर नगर में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को गृह किराया भत्ता (एचआरए) नहीं दिए जाने के मामले में कर्मचारियों का पक्ष सुनकर एक माह में निर्णय लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने याचीगण से कहा है कि वह नियमानुसार सरकार के समक्ष अर्जी दाखिल करें। धीरज और 47 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की। प्रदेश सरकार का कहना था कि याचीगण को जिस नियम के तहत अर्जी देनी चाहिए थी उस नियम के तहत अर्जी नहीं दी गई है। इसकी वजह से उनका भुगतान रोका गया है। कोर्ट ने याचीगण से कहा है कि वह नियमानुसार अर्जी दाखिल करें और सरकार उस पर एक माह में निर्णय ले।
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सरकारी कर्मचारियों के एचआरए पर निर्णय लेने का आदेश
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने कानपुर नगर में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों को गृह किराया भत्ता (एचआरए) नहीं दिए जाने के मामले में कर्मचारियों का पक्ष सुनकर एक माह में निर्णय लेने के लिए कहा है। कोर्ट ने याचीगण से कहा है कि वह नियमानुसार सरकार के समक्ष अर्जी दाखिल करें। धीरज और 47 अन्य की याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने सुनवाई की। प्रदेश सरकार का कहना था कि याचीगण को जिस नियम के तहत अर्जी देनी चाहिए थी उस नियम के तहत अर्जी नहीं दी गई है। इसकी वजह से उनका भुगतान रोका गया है। कोर्ट ने याचीगण से कहा है कि वह नियमानुसार अर्जी दाखिल करें और सरकार उस पर एक माह में निर्णय ले।