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भाजपा सांसद के होटल को लाखों की वसूली का नोटिस
Updated Sat, 03 Nov 2018 02:29 AM IST
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भाजपा सांसद के होटल पर निगम ने लगाया भारी संपत्ति कर
0 होटल कान्हा श्याम ने दी हाईकोर्ट में चुनौती, वसूली पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। भाजपा के सांसद श्यामा चरण गुप्ता के सिविल लाइंस स्थित होटल कान्हा श्याम पर नगर निगम ने भारी संपत्ति कर लगाया है। सांसद की कंपनी ने निगम के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने याचिका पर नगर निगम प्रयागराज से जवाब मांगा है तथा 11 मई 2018 के नोटिस पर रोक लगा दी है।
श्याम बीडी वर्क्स उद्योग की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति अशोक कुमार की पीठ सुनवाई कर रही है। याची का कहना है कि संपत्ति कर भवन के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है। 18 जून 2010 को होटल कान्हा श्याम का वार्षिक मूल्यांकन सात लाख 50 हजार रुपये किया गया था। यह एक अप्रैल 2011 से लागू हुआ। इसके बाद दो फरवरी 2015 को मल्टीप्लायर कर मूल्यांकन बढ़ाकर एक करोड़ 40 लाख 84 हजार रुपये कर दिया गया तथा 15 लाख 80 हजार 317 रुपये संपत्ति कर की वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस जारी करने से पूर्व वार्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। याची से इस पर कोई आपत्ति भी नहीं मांगी गई है।
कहा गया कि नियमानुसार कोई संशोधन बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता है। मल्टीप्लायर की योजना मनमानी है। होटल का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया गया। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए मूल्यांकन में मनमाने तरीके से वृद्धि नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने नगर निगम और राज्य सरकार से छह सप्ताह में इस पर जवाब मांगा है।
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भाजपा सांसद के होटल पर निगम ने लगाया भारी संपत्ति कर
0 होटल कान्हा श्याम ने दी हाईकोर्ट में चुनौती, वसूली पर रोक
अमर उजाला ब्यूरो
प्रयागराज। भाजपा के सांसद श्यामा चरण गुप्ता के सिविल लाइंस स्थित होटल कान्हा श्याम पर नगर निगम ने भारी संपत्ति कर लगाया है। सांसद की कंपनी ने निगम के नोटिस को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने याचिका पर नगर निगम प्रयागराज से जवाब मांगा है तथा 11 मई 2018 के नोटिस पर रोक लगा दी है।
श्याम बीडी वर्क्स उद्योग की याचिका पर न्यायमूर्ति पंकज मित्तल और न्यायमूर्ति अशोक कुमार की पीठ सुनवाई कर रही है। याची का कहना है कि संपत्ति कर भवन के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर लगाया जाता है। 18 जून 2010 को होटल कान्हा श्याम का वार्षिक मूल्यांकन सात लाख 50 हजार रुपये किया गया था। यह एक अप्रैल 2011 से लागू हुआ। इसके बाद दो फरवरी 2015 को मल्टीप्लायर कर मूल्यांकन बढ़ाकर एक करोड़ 40 लाख 84 हजार रुपये कर दिया गया तथा 15 लाख 80 हजार 317 रुपये संपत्ति कर की वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया गया। नोटिस जारी करने से पूर्व वार्षिक मूल्यांकन की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। याची से इस पर कोई आपत्ति भी नहीं मांगी गई है।
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कहा गया कि नियमानुसार कोई संशोधन बैक डेट से लागू नहीं किया जा सकता है। मल्टीप्लायर की योजना मनमानी है। होटल का वास्तविक मूल्यांकन नहीं किया गया। बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए मूल्यांकन में मनमाने तरीके से वृद्धि नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने नगर निगम और राज्य सरकार से छह सप्ताह में इस पर जवाब मांगा है।
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