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Prayagraj News: यौन शोषण मामले में आरोपी को 21 साल की कठोर कारावास
Thu, 12 Mar 2026 02:31 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
संवाद न्यूज एजेंसी, प्रयागराज
Updated Thu, 12 Mar 2026 02:31 AM IST
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मांडा। जिला अदालत ने मासूम से यौन शोषण के मामले में आरोपी को 21 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) विनोद कुमार चौरसिया ने विशेष लोक अभियोजक विनय कुमार त्रिपाठी को सुनकर दिया।
पीड़ित के दादा ने आरोपी के खिलाफ मांडा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 12 अक्तूबर 2018 की शाम साढ़े छह बजे तीन वर्षीय बालक गांव के पास खेल रहा था। इसी दौरान गांव का ही मोनू भारतीया उसे बहला-फुसलाकर झाड़ियों में ले गया और उसके साथ यौन शोषण किया। बच्चे का मेडिकल कराया गया, जिसमें गंभीर चोटों की पुष्टि हुई।
विचारण के दौरान अदालत में याची, पीड़ित, चिकित्सक और विवेचक समेत कुल आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मेडिकल रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज पेश किए गए।
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पीड़ित के दादा ने आरोपी के खिलाफ मांडा थाने में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप है कि 12 अक्तूबर 2018 की शाम साढ़े छह बजे तीन वर्षीय बालक गांव के पास खेल रहा था। इसी दौरान गांव का ही मोनू भारतीया उसे बहला-फुसलाकर झाड़ियों में ले गया और उसके साथ यौन शोषण किया। बच्चे का मेडिकल कराया गया, जिसमें गंभीर चोटों की पुष्टि हुई।
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विचारण के दौरान अदालत में याची, पीड़ित, चिकित्सक और विवेचक समेत कुल आठ गवाहों के बयान दर्ज किए गए। मेडिकल रिपोर्ट व अन्य दस्तावेज पेश किए गए।