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दोबारा नहीं कराई जाएगी पुलिस भर्ती 2018 परीक्षा, हाईकोर्ट ने खारिज कीं याचिकाएं

Wed, 24 Oct 2018 07:36 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज Updated Wed, 24 Oct 2018 07:36 PM IST
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High court dismisses petitions against police constable recruitment test 2018
प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रदेश में 41520 पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2018 की परीक्षा दोबारा नहीं कराई जाएगी। हाईकोर्ट ने इस संबंध में दर्जनों अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल याचिकाओं को सुनवाई के बाद खारिज कर दिया है। याचिकाओं में दूसरी पाली का प्रश्नपत्र पहली पाली में ही बांट दिए जाने को चुनौती दी गई थी तथा परीक्षा रद्द कर नए सिरे से कराने की मांग की गई थी।
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धीरेंद्र कुमार और 25 अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने कहा कि इस मामले में दुबारा परीक्षा कराने का औचित्य नहीं है। याचिका में कहा गया कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा दो पालियोें में आयोजित की गई थी।
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इलाहाबाद और एटा में कुछ केंद्रों पर पहली पाली की परीक्षा में दूसरी पाली का प्रश्न पत्र बांट दिया गया। इसलिए परीक्षा की शुचिता सवालों के घेरे में है। पूर्व में आयोजित परीक्षा रद्द कर नए सिरे से कराई जाए।
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प्रदेश सरकार का कहना था कि प्रथम पाली में प्रश्नपत्र लीक होने की शिकायत नहीं है। विवाद 18 और 19 जुलाई को हुई द्वितीय पाली की परीक्षा को लेकर है।

अभ्यर्थियों की शिकायत को देखते हुए पुलिस भर्ती बोर्ड ने पहले ही यह निर्णय ले लिया है कि द्वितीय पाली की परीक्षा अब 25 और 26 अक्तूबर को कराई जाएगी। पूरी परीक्षा फिर से कराने का औचित्य नहंी है क्योंकि परीक्षा में 19 लाख अभ्यर्थी भाग ले रहे हैं।
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