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पूर्व पंचायत अध्यक्ष के मामले में निर्णय सुरक्षित
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पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष
के मामले में निर्णय सुरक्षित
प्रयागराज। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। याचिका में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए प्रस्ताव रद्द करने की मांग की गई है। रेखा सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता टीपी सिंह, एमडी सिंह शेखर और केसरी देवी पटेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत, शशिनंदन और प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बहस की। कोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव मतदान की वीडियो रिकार्डिंग भी प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसे जजों ने दोनों पक्षों के वकीलों के साथ देखा। याची का कहना है कि उसके समर्थक सदस्यों को मतदान से रोका गया। कई सदस्यों ने अपना मत सार्वजनिक करते हुए मतदान किया जो नियमविरुद्ध है। दोनों पक्षों की ओर से कई न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया गया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
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के मामले में निर्णय सुरक्षित
प्रयागराज। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा सिंह के खिलाफ पारित अविश्वास प्रस्ताव को चुनौती देने वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया है। याचिका में अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को दोषपूर्ण बताते हुए प्रस्ताव रद्द करने की मांग की गई है। रेखा सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की पीठ सुनवाई कर रही है।
याची की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता टीपी सिंह, एमडी सिंह शेखर और केसरी देवी पटेल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता रविकांत, शशिनंदन और प्रदेश सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने बहस की। कोर्ट में अविश्वास प्रस्ताव मतदान की वीडियो रिकार्डिंग भी प्रस्तुत की जा चुकी है, जिसे जजों ने दोनों पक्षों के वकीलों के साथ देखा। याची का कहना है कि उसके समर्थक सदस्यों को मतदान से रोका गया। कई सदस्यों ने अपना मत सार्वजनिक करते हुए मतदान किया जो नियमविरुद्ध है। दोनों पक्षों की ओर से कई न्यायिक निर्णयों का हवाला दिया गया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
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